
आगरा। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के दिशा-निर्देशन तथा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी. राज मोहन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हर्षिकेश मौर्या के मार्गदर्शन में आगरा मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रेल सुरक्षा बल (RPF) एवं वाणिज्य विभाग द्वारा विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 19.12.2025 को गाड़ी संख्या 14211 एवं 12406 में मथुरा जंक्शन–निजामुद्दीन खंड के दौरान सघन जांच की गई, जिसमें 04 मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹1440/- का जुर्माना वसूला गया। तत्पश्चात दिनांक 20/21.12.2025 को गाड़ी संख्या 12192,14212, 11057,12716 एवं 12448 में नई दिल्ली–मथुरा जंक्शन खंड के बीच टिकट जांच एवं निगरानी के दौरान 29 मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹ 10945/- का जुर्माना लगाया गया।
रेल प्रशासन स्पष्ट करता है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के अंतर्गत बिना उचित एवं वैध कारण के अलार्म चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या ₹1,000/- तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) ट्रेनों के विलंब का एक प्रमुख कारण है। किसी भी ट्रेन का असामान्य रूप से रुकना न केवल उस ट्रेन की समयपालनता को प्रभावित करता है, बल्कि उसके पीछे चल रही अन्य ट्रेनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे यात्रियों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। यह भी देखा गया है कि कई मामलों में गैर-यात्री, जो अपने परिजनों या परिचितों को विदा करने आते हैं, समय पर ट्रेन से नहीं उतर पाते और परिणामस्वरूप अलार्म चेन खींच देते हैं, जिससे सह-यात्रियों को असुविधा होती है तथा रेल संचालन की समयबद्धता प्रभावित होती है।
रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे नियमों का पालन करें और केवल आपात स्थिति में ही अलार्म चेन का प्रयोग करें, ताकि सुरक्षित, सुचारू एवं समयबद्ध रेल संचालन सुनिश्चित किया जा सके l
