आगरा, 13 मई। शासन की व्यवस्थानुसार जनपद के समस्त निजी प्रतिष्ठानों/ क्लबों/होटलों में संचालित तरणताल/जिम का पंजीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जनपद-आगरा में संचालित समस्त निजी क्लबों/होटलों एवं संस्थानों के संचालकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 हेतु संस्थान/क्लब/होटलों में संचालित होने वाले तरणताल/जिम का पंजीकरण दिनांक 20 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक है। तरणताल/जिम के पंजीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम, आगरा से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते हुए मानकों के अनुरूप नियमानुसार तरणताल/जिम का संचालन करें। निरीक्षण के समय बिना पंजीयन संचालित होने वाले तरणताल/जिम का संचालन अवैध मानते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यह जानकारी क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आगरा मण्डल संजय शर्मा ने दी।


