आगरा.01 फरवरी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने अवगत कराया है कि जनपद में जन्म/मृत्यु पंजीकरण का कार्य 01 फरवरी से सीआरएस पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर किया जायेगा। किसी अन्य पोर्टल अथवा मुद्रित प्रारूप पर जारी जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र पूर्णतः अमान्य एवं अवैध घोषित है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित मौजूदा पोर्टल/सॉफ्टवेयर में बनाए गए उपयोगकर्ता/लॉगिन आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग सहित नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। कतिपय अनधिकृत लोगों द्वारा समरूप दिखने वाली छद्म वेबसाइट/पोर्टल का उपयोग बड़े पैमाने जन्म मृत्यु के फर्जी पंजीकरण हेतु किया जा रहा है। आम जनता द्वारा अज्ञानतावश जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से कार्य कराया जाता है एवं कई बार दुर्भावनापूर्ण हानिकारक उपयोग भी किया जाता है। तत्संबंध में, महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण में संलिप्त फर्जी एवं छद्म वेबसाइट की सूची जारी की गई है एवं इस सम्बन्ध में उपयुक्त निगरानी एवं एहतियाती उपाय करने के साथ साथ फर्जी एवं छद्म वेबसाइट 1877 के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई हेतु अपेक्षा की गई है।
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने आगे यह भी बताया है कि समुपयुक्त सुदृढ़ साइबर सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के साथ-साथ निवारक उपाय करने की सतत प्रयास की अनिवार्य आवश्यकता है। इस निमित्त आवश्यक है कि आम जनता को जागरूक करने हेतु प्रत्येक पंजीकरण इकाई एवं जनपद स्तर पर प्रभावी प्रयास एवं उपाय किए जायेंगे, ताकि फर्जी वेबसाइटों के संचालन से होने वाले प्रतिकूल परिणाम एवं संभावित क्षति से बचा जा सके। यदि उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धारित सीआरएस पोर्टल के अतिरिक्त किसी फर्जी वेबसाइट/पोर्टल द्वारा जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी होना पाया जाता है तो संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।