अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण, नवीनीकरण, स्थान परिवर्तन एवं मशीनों के सत्यापन की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करने के निर्देश

Press Release उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 की समीक्षा बैठक संपन्न

पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें अल्ट्रासाउंड केंद्र, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी

आगरा.24/10/2027/आज जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल जी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई।
बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, स्थान परिवर्तन, चिकित्सकों के नाम जोड़ने एवं हटाने तथा मशीनों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी अस्पतालों एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एक्ट कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने तथा बालिकाओं के जीवन एवं अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी केंद्रों पर निर्धारित अभिलेखों का सही रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन एवं सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा केंद्रों का नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए। अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय-विक्रय के मामलों में भौतिक सत्यापन करने तथा चिकित्सकों के नाम जोड़ने एवं हटाने से पूर्व निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक जांच सुनिश्चित करने तथा नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण एवं स्थान परिवर्तन से संबंधित आवेदनों का भी नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीएमओ डॉ अरुण श्रीवास्तवस हित जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

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