वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के आवेदन पत्रों को 15 दिवस में अग्रसारित/निरस्त किया जाना अनिवार्य

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार
आगरा.30 नवंबर।  शासन की महत्त्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना एक महत्त्वूपर्ण लाभार्थीपरक योजना है। जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत पर्याप्त बजट उपलब्ध है, किन्तु पर्याप्त संख्या में आवेदन न हो पाने के कारण पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, आगरा के पत्र द्वारा समस्त उपजिलाधिकारी तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद-आगरा को योजना के सुचारू क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देशित/अनुरोध किया गया है। योजना आनलाइन है, जिसमें आवेदन के पश्चात् उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर शासनादेशानुसार 15 दिवस में आनलाइन अग्रसारित/निरस्त किया जाना अनिवार्य है, किन्तु आपके स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का समयान्तर्गत निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-
तहसील आगरा में 38, किरावली में 09, एत्मादपुर में 06 एवं खेरागढ़ व बाह में 01-01 कुल-55 आवेदन पत्र लम्बित है। इसके साथ ही विकास खण्ड अछनेरा में 08, बाह व जैतपुर कला में 01-01, बिचपुरी में 07, फतेहाबाद व खन्दौली में 03-03, फतेहपुर सीकरी व शमसाबाद में 06-06 तथा अकोला, बरौली अहीर, एत्मादपुर, सैंया व खेरागढ़ में 02-02 कुल-45 आवेदन पत्र लम्बित है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में आवेदन भी नहीं किये जा रहे है।
जिलाधिकारी श्री भानु चन्द्र गोस्वामी ने समस्त उपजिलाधिकारी व समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रत्येक वार्ड/ग्राम पंचायत में स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से योजना के बारे में समुचित प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करते हुये समयान्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

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