परिवार न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन स्थापित परिवार न्यायालय में उ०प्र० परिवार न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26 (1) के अन्तर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा. 31.03.2026/प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय तृप्ता चौधरी ने अवगत कराया है कि परिवार न्यायालय की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की अबद्धता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से उ० प्र० शासन द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:-

1. अर्ह व्यक्तियों से आवेदन-पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।

2. यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से संबंधित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता या आवेदक नहीं मिलता तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के रूप में बाधा नहीं है।

3. शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामान्य कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउंसलिंग में जिन्हें 2 वर्ष का अनुभव है उन्हें वरीयता दी जायेगी।

4. विज्ञापन के समय परामर्शदाओं की आयु 35 से 65 वर्ष की बीच होनी चाहिये।

5. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासंभव 1 पद के सापेक्ष 5 लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

6. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार करेगी।

7. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

8. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 3 वर्ष के लिये उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

9. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति, शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर संबद्ध रहेंगे।

10. आवेदन पत्र प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय आगरा के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

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