लखनऊ में 3 लड़कों ने कुत्ते को बाइक में बांधकर कई किमी दौड़ाया, क्रूरता का वीडियो हुआ वायरल

स्थानीय समाचार

यूपी की राजधानी लखनऊ में पशु क्रूरता का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 3 लड़कों की क्रूरता देखकर हर किसी की रूह काँप गयी कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है । बता दें इन तीनों  ने एक कुत्ते को बाइक में बांधकर कई किमी तक दौड़ाया।  इसके बाद ये  वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

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कुत्ते के साथ इस क्रूर घटना को देख लोग भड़क गए। घटना का वीडियो देख पशु कल्याण संगठन ‘AASRA’ की संस्थापिका चारु खरे ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि तीन लड़के एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं और एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर तेज रफ्तार से घसीट रहे हैं। कुत्ता दर्द से तड़पता हुआ सड़क पर खींचा जा रहा है, लेकिन उन लड़कों ने न तो उसकी तकलीफ की परवाह की और न ही राहगीरों की रोकने की कोशिश का असर हुआ। वीडियो में यह भी देखा गया कि तीनों लड़के बिना हेलमेट के थे और एक ही बाइक पर सवार थे। ऐसे में वे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी कर रहे थे।

‘AASRA’ की संस्थापिका चारु खरे ने इस घटना को पशु क्रूरता अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर अपराध बताते हुए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को वीडियो के साथ-साथ उस इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी भी सौंपी, जहां से यह वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अलावा, वीडियो में दिख रही मोटरसाइकिल के नंबर और अन्य सुराग भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। चारु खरे ने कहा, “यह कृत्य न केवल पशु क्रूरता का स्पष्ट उदाहरण है, बल्कि मोटर वाहन अधिनियम का भी गंभीर उल्लंघन है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। कई यूजर्स ने इसे “मानवता पर कलंक” और “निर्ममता की पराकाष्ठा” करार दिया। पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं और पशु क्रूरता के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाएं।

हजरतगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और दी गई जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत 112 पर या नजदीकी थाने में दी जाए।

साभार सहित

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