आगरा।आज होटल व हॉस्पीटल भवन स्वामियों के साथ अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में सूरसदन प्रेक्षागृह में बैठक हुई। जिसमें होटल एण्ड रेस्टोरेंट, एसोसिएशन तथा आईएमए के पदाधिकारियों ने होटल व अस्पताल के भवनों में अग्निशमन मानदंड पूर्ण न करने पर मिले नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा व अग्निशमन मानदंड पूर्ण करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के बारे में बताया। जिला अग्निशमन अधिकारी ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सही समय पर एक गिलास पानी विलम्ब के बाद 20 टैंकर के बराबर होता है। उन्होंने सभी से आवाह्न करते हुए कहा कि वह अपने प्रतिष्ठान भवनों में अग्निशमन सम्बन्धी सभी मानदंड पूर्ण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आईएमए अध्यक्ष ने बैठक में बताया कि सभी अस्पतालों को अग्निशमन मानदंड पूर्ण करने के लिये एडीए व पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिस दिये गये हैं तथा अस्पतालों को बन्द करने की स्थिति आ चुकी है, जिससे शहर की स्वास्थ्य सुविधायें सुचारू रूप से नहीं चल सकती व सरकार की स्वास्थ्य योजनायें भी बुरी तरह प्रभावित होंगी। होटल एण्ड रेस्टोरेंट, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि कोविड महामारी के बाद होटल व्यवसाय में मंदी है, अग्निशमन मानदंड पूर्ण करने में उन पर अतिरिक्त भार आ रहा है, अतः अग्निशमन मानदंड में छूट दी जाये।बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी ने बेसमेंट में चल रहे अस्पतालों में चल रहे आईसीयू व ओटी पर कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी इस प्रकार के अस्पताल अपने यहां गैर कानूनी स्वास्थ्य प्रक्रियायें बन्द करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा सर्वे कराकर ही नोटिस दिए गये हैं, नोटिस में अस्पताल व होटल में कौन-कौन से मानदंड अपूर्ण हैं,को स्पष्ट लिखा गया है। 06 सितम्बर को नोटिस दिए गये हैं, लेकिन पर्याप्त समय देने के बाद भी अग्निशमन सम्बन्धी मानदंड पूर्ण नहीं किये गये हैं। होटल व अस्पताल सामाजिक प्रतिष्ठान होते हैं, लापरवाही व शिथिलता दिखाने की मांसिकता से बाहर निकलना होगा और जनहित को सर्वोपर रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण से अग्निशमन सम्बन्धी मानदंड को अग्निशमन विभाग के सहयोग से पूर्ण करें।
होटल एण्ड रेस्टोरेंट, एसोसिएशन व आईएमए के अध्यक्ष व सदस्यगणों से वार्ता के बाद बैठक में यह तय हुआ कि उक्त मानदंडों हेतु नोटिस की समय सीमा पूर्ण हो जाने के बाद 15 दिन का अतिरिक्त समय और दिया जाये, जिससे कि नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 (एन0बी0सी0) के अनुसार हास्पीटल/नर्सिंग होमों तथा होटलों हेतु प्रस्तावित की गयी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, मुख्य चिकित्साधिकारी अरूण कुमार श्रीवास्तव, सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण तथा अपर जिलाधिकारी (नगर) अंजनी कुमार सिंह, जिला अग्निशमन अधिकारी देवेन्द्र कुमार सिंह, आईएमए अध्यक्ष ओपी यादव व पंकज नगाइच होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी, पूर्व विधायक केशो मेहरा व अन्य होटल व अस्पताल एसोसिएशन के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे।