आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस के खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा हम रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं।

उच्च न्यायालय ने आयकर अधिकारियों की ओर से कांग्रेस के खिलाफ तीन लगातार वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए शुरू की गई कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की ओर से दायर याचिकाओं पर 20 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कुछ समय पूर्व पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा था कि आयकर विभाग ने इन दोनों खातों से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट में जो भी क्राउडफंडिंग से जुटाई गई राशि है, उसे हमारी पहुंच से दूर कर दिया गया है।

माकन ने कहा था कि चुनाव के एलान से महज दो हफ्ते पहले ही विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। माकन ने बताया कि इस खाते में एक महीने की सैलरी भी दी है। हमने आयकर विभाग को उन दानकर्ताओं के नाम भी दिए हैं।

-एजेंसी

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