सिद्धदोष बंदियो के लिए 16 वर्ष की स्थाई नीति के अंतर्गत रिहा होने के संबंध में जानकारी दी

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आगरा, 20 जुलाई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर,  जनपद न्यायाधीश  विवेक संगल के मार्गदर्शन में आज  जिला कारागार, आगरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला कारागार, आगरा के अधीक्षक  हरि ओम शर्मा, जेलर  बी के गौतम, नागेश सिंह तथा डिप्टी जेलर उपस्थित रहे।शिविर का संचालन डिप्टी जेलर अंजनी कुमार द्वारा किया गया। शिविर में अधीक्षक जिला कारागार, आगरा के द्वारा निरुद्ध बंदियों के अधिकार के विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई तथा तथा यह भी बताया गया कि केन्द्रीय कारागार में सिद्धदोष बंदियो के लिए 16 वर्ष की स्थाई नीति के अंतर्गत रिहा होने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
शिविर की अध्यक्षता डॉ आनंद द्विवेदी, अपर जिला सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के द्वारा की गई। शिविर में उपस्थित निरुद्ध बंदियों ने तारीख समय से न मिल पाने की समस्या से अवगत कराया जिसको निराकरण किए जाने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया गया। तथा निशुल्क विधिक सहायता एवं जेल अपील तैयार किए जाने के संबंध में यह बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के माध्यम से अपनी जेल अपील तैयार करा सकते हैं।
अंत में शिविर का समापन जेलर श्री सुनील कुमार के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया गया।

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