आगरा, 6 जून। रोहता नाले की सफाई के समय पेड़ों को क्षतिग्रस्त करने व उखाड़ फेंकने के मामले में थाना सदर बाजार में नहर विभाग की तरफ से भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत एफआई आर दर्ज करायी गयी है। सींचपाल जखौदा शशिकुमार शर्मा द्वारा ठेकेदार जितेंद्र त्रिपाठी के विरुद्ध वन अधिनियम की धारा 173 बीएनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
नाले की खुदाई व सिल्ट सफाई में अनियमिताएं व हरे पेड़ो को उखाड़ कर फेंकने व तहस नहस करने की शिकायत किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने नहर विभाग के अधिशासी अभियंता कर्णपाल को दी थी। श्री चाहर ने कहा है कि मामले में समस्त साथियों की जीत हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और भी कुछ फर्मों के खिलाफ कार्यवाही कर रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी। उन्होंने कहा है कि नहर विभाग के अधिकारियों ने केवल छह पेड़ क्षतिग्रस्त दिखाए है। मौके पर 15 से 20 पेड़ थे। जिनके फोटो और वीडियो किसान नेता के पास में मौजूद हैं।