बिना अनुमति रोड कटिंग, ग्रीन गैस लिमिटेड पर लाखों का जुर्माना

Crime उत्तर प्रदेश

आगरा, 11 जुलाई। रोड कटिंग कर प्राइवेट कंपनियां शहर की सूरत को बिगाड़ रही हैं। नगर आयुक्त ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर ग्रीन गैस लिमिटेड पर नगर निगम की ओर से लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने दिए हैं ।
ग्रीन गैस लिमिटेड की ओर से हरी पर्वत जोन ट्रांसपोर्ट नगर में सीएनजी पेट्रोल पंप के के पास पाइप लाइन डालने के लिए बिना अनुमति रोड कटिंग की जा रही थी। लोगों की शिकायत के बाद अवर अभियंता पूनम कुमारी ने यहां का निरीक्षण कर पाया था कि ग्रीन गैस लिमिटेड की ओर से कार्य करते समय मानकों का घोर उल्लंघन किया जा रहा था। कार्य स्थल पर न तो सुरक्षा के उपकरणों का मानकों के अनुरुप प्रयोग किया जा रहा था और न ही काम के दौरान उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए ग्रीन नेट लगाई गयी थी। धूल उड़ने के कारण वायु प्रदूषण होने के साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। कंपनी ने खोदाई के दौरान यहां से गुजरने वाली सीवर लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसकी रिपोर्ट अवर अभियंता ने अधिशासी अभियंता को सौंपी थी। अधिशासी अभियंता की आख्या पर कार्रवाई करते हुए नगरायुक्त ने ग्रीन गैस लिमिटेड पर 4,78,700 रुपये की पेनाल्टी लगाने का आदेश दिया है।
वहीं दूसरी ओर इसी कंपनी द्वारा हरीपर्वत जोन के ही श्री जी गेस्ट हाउस से कमला नगर पानी की टंकी तक,अग्रवाल हॉस्पीटल से चांदनी चौक चौराहा होते हुए आदर्श नगर चौराहा,ओजस हॉस्पीटल वाला रोड, ग्रीन पार्क रोड, लक्ष्मी नारायण मंदिर से टंकी रोड होते हुए जैन मंदिर तक,तेज नगर चौराहा से सद्भावना पार्क होते हुए टोरंट पावर लिमिटेड कार्यालय तक, जी ब्लॉक हनुमान पार्क रोड, अंजुमन बार से कमला नगर मुख्य मार्केट रोड तक, दाउजी हलवाई से नटराजपुरम् तक तेज नगर चौराहा से कविशा मोटर्स तक एवं कमला नगर में स्थित पार्क के चारों तरफ बिना अनुमति रोड कटिंग की गई। यहां पर भी कंपनी ने मानकों का ध्यान नहीं रखा। इस पर अवर अभियंता इंद्रजीत सिंह ने अपनी रिपोर्ट नगरायुक्त को सौंप कर कार्रवाई की संस्तुति की थी। इस पर नगरायुक्त ने कंपनी के खिलाफ 5,84,200 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है।

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