विद्युत बकाया पुराने पर और दंड नए को, ये कैसी अंधरेगर्दी, कांग्रेस ने चेताया

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विद्युत बकाया पुराने पर और दंड नए को, ये कैसी अंधरेगर्दी, कांग्रेस ने चेताया

-वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शहर में पुराने बकाएदारों के नाम पर नये कनेक्शन काटे जाने पर दी आंदोलन की चेतावनी

आगरा, 29 दिसंबर। पुराने कनेक्शनों के बकाया की नये कनेक्शनधारकों से वसूली के लिए जारी किए गए नोटिसों और कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि डीवीवीएनल और टोरंट ने बेकसूर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बंद न किया तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा।

  शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम टण्डन, पूर्व पार्षद शिरोमणि सिंह और भारत भूषण एडवोकेट, वरिष्ठ नेता ओम शर्मा एवं अन्य ने आज प्रेस कान्फ्रेंस में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ चल रही अंधेरगर्दी की ओर ध्यान आकर्षित किया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज शहर में टोरंट पावर और डीवीवीएनएल द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर उपभोक्ताओं के परिसर पर लाखों रुपये की बकायेदारी दर्शाकर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पीड़ित  उपभोक्ता को सुना तक नहीं जा रहा। पुराने शहर के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में आकर इस तरह की शिकायतें की हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डीवीवीएनएल एवं टोरन्ट पावर उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट रही है, जिनके द्वारा उनके परिसर में पूर्व लगे कनेक्शनों से विद्युत उपयोग नहीं किया गया।  पुराने कनेक्शनधारी की बकायेदारी दिखाकर मौजूदा कनेक्शन काटा जाना पूरी तरह गलत है। कनेक्शन काटने वाली टीम में उपभोक्ता की बात सुनने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी तक नहीं होता।जो पुराने बकाएदार हैं, उनके भवन टूटकर वहां नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। पुराने उपभोक्ताओं का कोई अता-पता नहीं है। नए परिसरों में नये कनेक्शनधारकों से पुराने बकाया को वसूलना कैसे जायज हो सकता है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आगरा नगर के पुराने उपभोक्ताओं की बिल सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु नगर में दो वितरण खण्ड, एक आगरा फोर्ट और दूसरा यमुना बैंक पावर हाउस मे यथावत परिचालित रखा गया था। इन दोनों खंडों के अधिकारियों और कर्मचारियों का दायित्व बनता था कि इन पुराने बकायेदारों के परिसरों का भौतिक सत्यापन कर ताजा रिपोर्ट बनाते। पिछले 14 साल में यह काम नहीं किया गया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विद्युत विभाग में बकायेदारी के पुराने एवं नये आदेशों की जानकारी की गयी तो  चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बकायेदार उपभोक्ताओं से बिल वसूल करने एवं एक निर्धारित समयावधि बाद बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के बिलों के निस्तारण हेतु पूर्ववर्ती परिसर के विद्युत सप्लाई (उपभोक्ता) नियमावली में व्यवस्था दी गयी है।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 02 नवम्बर-1996 में एक आदेश निर्गत कर ऐसे परिसरों, जिन पर कि पुराना बकाया है एवं नये आवेदक का उससे कोई रक्त सम्बन्ध नहीं है, को नया कनैक्शन दिये जाने की प्रक्रिया घोषित की गई थी। लेकिन विद्युत विभाग द्वारा इनके प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया गया है। अब सीधे अवैध नोटिस जारी कर सीधे संयोजन काटे जा रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पहले विद्युत विभाग की सम्बन्धित लेजरों से ऐसे कनेक्शन चिन्हित किये जाये, जो कि पिछले 20 से अधिक वर्षों से बन्द चल रहे हैं एवं फिर परिसरों का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाये कि पूर्ववर्ती उपभोक्ता उपलब्ध है अथवा नहीं।

इसके बाद ऐसे कनेक्शनों को उनके बन्द होने की तिथि से स्थाई रूप से विच्छेदित कर अवास्तविक बकायेदारी को समाप्त किया जा जाये। राजस्व वसूली ऐसे उपभोक्ताओं से की जाये जो कि अपने वर्तमान परिसर में रहकर अपने नाम के विद्युत कनेक्शन से विद्युत का उपभोग करने पर भी बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटे जाने से किसी को आपत्ति नहीं होगी।

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