काका चौधरी वाटर पार्क,केजी वाटर पार्क,रिमझिम वाटर पार्क,माँ भगवती एन्टरप्राइजेज (रेनबो वाटर पार्क पर डीएम ने लगाई रोक

Press Release उत्तर प्रदेश

अवैध व अधोमानक वॉटर पार्क संचालन पर लोक सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाटर पार्कों के संचालन पर अग्रिम आदेशों तक लगाई रोक

आगरा.05.07.2026.जनपद-आगरा एवं निकटवर्ती तहसीलों एत्मादपुर, किरावली एवं सदर में लगे विज्ञापनों, होर्डिंग्स एवं सोशल मीडिया पर हो रहे प्रचार-प्रसार एवं सहायक आयुक्त, राज्य कर / प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर की आख्या के अनुसार निम्न वाटर पार्कों द्वारा मानकों को पूर्ण किए बिना एवं जिला मजिस्ट्रेट से बगैर अनुमति के वाटर पार्क का संचालन निरन्तर किया जा रहा है:-

1-काका चौधरी वाटर पार्क, पता-फतेहपुरसीकरी, तहसील-किरावली, आगरा।

2-केजी वाटर पार्क, पता-जाके मुढी रोड, जहाँगीरपुर, तहसील-एत्मादपुर, आगरा।

3-रिमझिम वाटर पार्क, पता-ए ब्लाक, कालीचरन पहलवान मार्ग, अन्सल टाउन, बरौली अहीर, आगरा।

4- माँ भगवती एन्टरप्राइजेज (रेनबो वाटर पार्क) पता-गाटा संख्या-572, 573, 574 एवं 575 मिढाकुर, आगरा।

5- प्रकाश वाटर पार्क पता-जलेसर रोड, टेढी बगिया, आगरा।

वाटर पार्क के संचालन के सम्बन्ध में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में पुलिस विभाग, लोक सुरक्षा की दृष्टि से अन्य विभागों जैसे-अग्निशमन, लोक निर्माण विभाग (फिटनेस), विद्युत, टैक्स संबंधी (GST) आदि अनापत्तियां / प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता है।

उपरोक्त आमोद उ०प्र० चलचित्र (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2017 के नियम 4क (1) के अन्तर्गत आता है। जिसके अनुसार कोई मनोरंजन जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान मनोरंजन करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त वाटर पार्कों द्वारा अवैध रुप से एवं मानकों को पूर्ण किए बिना ही संचालन किया जारहा है, जो कि उ०प्र० चलचित्र (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2017 के नियम 4क (1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस हेतु इसी अधिनियम के नियम 4क (3) के उपबिन्दु-ग के अनुसार लोक सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट  द्वारा उक्त वाटर पार्कों के संचालन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी गयी है।

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