शिकायत का गलत निस्तारण करने के दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के मंडलायुक्त के निर्देश

Press Release उत्तर प्रदेश

संजय प्लेस में सार्वजनिक जगह/रास्ते से अवैध कब्जे को ध्वस्त करने तथा अवैध निर्माण कराने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश

आगरा. 26 सितंबर 2024. आईजीआरएस संदर्भ में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण में असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने वाले प्रकरणों को लेकर मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी  ने आज गुरूवार को मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराते हुए उचित कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश दिए। वे सर्वप्रथम सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम बुढ़ेरा पहुंचीं। जहां शिकायतकर्ता द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गयी थी कि ठियाबंदी का आदेश होने के बावजूद उसको कब्जा व दखल नहीं दिलाया गया है। संबंधित अधिकारियों से अभी तक की गयी कार्यवाही को लेकर सवाल जबाव किए गये। शिकायतकर्ता एवं दूसरे पक्ष से जमीनी विवाद का मामला सुना गया। उपजिलाधिकारी सदर द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता को कब्जा दिलाये जाने पर विपक्षी के रकवे में 500 मीटर की कमी हो रही है। विपक्षी के रकवे को पूरा रखते हुए शेष भूमि पर पैमाइश कराकर शिकायतकर्ता को मौके पर ही तत्काल कब्जा दिलाया गया।

मण्डलायुक्त ने संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक के सामने बने काॅमर्सियल ब्लाॅक का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के निस्तारण पर असंतुष्टता जाहिर की गयी। निरीक्षण के दौरान मौके पर काॅमर्सियल ब्लाॅक की दुकानों में व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराये जाने एवं सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने की शिकायत मिली। इस पर मंडलायुक्त द्वारा एडीए अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं पूरे ब्लाॅक में सार्वजनिक जगह/रास्ते से अवैध कब्जे को ध्वस्त करने तथा अवैध निर्माण कराने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

तत्पश्चात उनके द्वारा सुई कटरा, अस्पताल रोड़ पर एडीए द्वारा सील किए गये एक अवैध निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा समाधान पर असंतुष्टता जाहिर की गयी। मौके पर निरीक्षण में सामने आया कि एडीए द्वारा एक तरफ ही सील लगाई गयी थी। मण्डलायुक्त के निर्देश पर पूरी बिल्डिंग को सील किया गया। एडीए से संबंधित उक्त दोनों प्रकरणों में शिकायत का गलत निस्तारण करने एवं दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियंता को निर्देश दिए गये।

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