पॉलीथिन उत्पादन, बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के मंडलायुक्त ने दिए निर्देश

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में ताज ट्रिपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण)प्राधिकरण की 61 वीं बोर्ड बैठक संपन्न

टीटीजेड को प्लास्टिक फ्री करने की अब तक की कार्यवाही पर व्यक्त की कड़ी नाराजगी 

कोयले से चलने वाली पेठा इकाइयों पर करें कड़ी कार्यवाही, पेठा इकाइयों को भी मिले सब्सिडी आधारित ग्रीन गैस

बैठक में यमुना किनारे के ट्रांसपोर्ट उद्योग के स्थानांतरण की कार्य योजना हेतु कमेटी बना कर रिपोर्ट देने के दिए निर्देश

आगरा, 6 सितंबर। मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जैड प्राधिकरण, आगरा श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में ताज ट्रेपैजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की 61वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में सर्वप्रथम प्राधिकरण की गत् 60वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा उसकी अनुपालन आख्या की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त महोदया ने विभिन्न विभागों की टी0टी0जैड के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सर्व प्रथम ,मण्डल के समस्त नगर-निगम, नगर पालिका/परिषद/नगर पंचायतों में प्लास्टिक/ पॉलीथिन के निस्तारण के सम्बन्ध में रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, नगर निगम, आगरा में उक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के विवरण में बताया गया कि 01.04.2022 से 16.08.2023 तक सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल 1011.60 किलोग्राम जब्त कर रु.1108800 तथा 949 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त कर रू0 1634000 का जुर्माना वसूला गया। जनपद फिरोजाबाद के नगरायुक्त द्वारा अवगत कराया कि नगर निगम, फिरोजाबाद सीमान्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबन्धित है, जिसके अन्तर्गत निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में पॉलिथीन व थर्माकॉल से बनी सामग्री जब्त की गई तथा रू0 347500 का जुर्माना वसूला गया, इसी क्रम में हाथरस में 12 हजार रूपए का जुर्माना, जलेसर में 01 किलोग्राम पॉलिथीन व रु.2400 का जुर्माना भरतपुर (राज)में 18किलोग्राम पॉलिथीन,2500 का जुर्माना किया गया है।
मंडलायुक्त  द्वारा उक्त कार्यवाही को अपर्याप्त बताया उन्होंने कहा कि टीटीजैड में अभी भी पॉलिथीन का उत्पादन, विक्री हो रही है यह स्थिति शर्मनाक है, तथा टीटीजेड की मूल भावना के विपरीत है, उन्होंने कड़ी कार्यवाही करने, पुनः पॉलिथीन पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने परिवहन,जीएसटी विभाग, नगरीय निकाय समन्वय से पॉलिथीन के रॉ मैटेरियल जब्त करने, उत्पादन स्रोतों को चिह्नित कर टीटीजेड को पूर्णतः पॉलिथीन फ्री बनाने के निर्देश दिए साथ ही पॉलिथीन के विकल्प के रूप में थैला बैंक, बर्तन बैंक की स्थापना जैसे इनोवेशन करने, कपड़े के थैले बाजार में सुनिश्चित कराने, दुकानदारों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त महोदया ने डंपिंग स्टेशन पर कूड़े में आग लगाने तथा लोगों द्वारा खुले में कूड़े को जलाने की शिकायत पर आयुक्त  ने कड़ाई से निर्देश दिए कि शहर में कूड़े के ढेर में लेदर व पेठा के अपशिष्ट डालने बालों के विरुद्ध चिह्नित कर जुर्माना लगाएं तथा कहीं भी कूड़ा जलाने की घटना न हो, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सफाई कर्मी या सामान्य जन कूड़ा जलाते पकड़े जाएं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो। बैठक में मण्डलायुक्त महोदया ने पेठा इकाइयों में कोल/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध की समीक्षा की तथा अपर जिलाधिकारी (नगर) से पेठा कारखानों, भट्टियों की जांच तथा मॉनिटरिंग की रिपोर्ट तलब की तथा नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, किला प्रशासन, तथा उद्योग विभाग की संयुक्त टीम बनाकर गैस आधारित पेठा इकाइयों की कुल गैस खपत, उसके सापेक्ष उत्पादन, तथा गैस आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के सुचारू रूप से कार्य करने की जांच करने, कोयले से संचालन पाए जाने पर भट्टी ध्वस्तीकरण तथा अन्य उत्पादन घटक डिमोलेशन करने, सील की प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में पेठा उद्योग हेतु सब्सिडी आधारित ग्रीन गैस की उपलब्धता न होने तथा महत्वपूर्ण पेठा उद्योग को बाहर रखने पर जानकारी तलब की तथा सब्सिडी आधारित गैस उपभोग करने वाली इकाइयों तथा नॉन सब्सिडी इकाइयों की सूची उपलब्ध कराने तथा सब्सिडी गैस वितरण की नई पॉलिसी बनाए जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। बैठक में पेठा उद्योग को शहर से बाहर कालिंदी विहार में शिफ्ट करने की कार्य योजना पर भी विचार किया गया वहां शिफ्ट करने हेतु पेठा उत्पादक व कारोबारियों के साथ बैठक कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में कोल/कोक के विक्रय को प्रति बन्धित करने हेतु जॉच करने तथा पंजीकृत डिपो संचालकों द्वारा कोल लेखा रजिस्टर/कम्प्यूटर पर खरीद-बिक्री व स्टॉक आदि का विवरण की नियमित रूप से जॉच कराने, स्टॉक आदि का विवरण व्यवस्थित कराने, ऐसा न करने पर पंजीकृत कोल डिपो को प्रति बन्धित करने के निर्देश दिए।
बैठक में ट्रिपेजियम क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित ईंट भट्टों में जिग जैग तकनीकी से संचालन करने की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि जनपद आगरा में 12 भट्ठे है जिनमें 05 ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जिग जैग रूप में अनुमति से संचालित हैं, फिरोजाबाद में टीटीजेड में 17 ईंट भट्ठे संचालित हैं 12 जिग जैग पद्वति में परिवर्तन के बाद संचालित हैं शेष बंद है, जनपद हाथरस में 53 भट्टों को निर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस की कार्यवाही की गई है। बैठक में कार्यदाई संस्थाओं द्वारा कंट्रक्शन एंड डिमोलेशन रूल 2016 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भी विचार किया गया तथा उक्त रूल्स का अनुपालन न करने बाली एजेंसी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए, बैठक में बताया गया कि जुर्माना लगाए जाने पर उसकी वसूली सुनिश्चित नही की गई, मंडलायुक्त महोदया द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा नोटिस देकर प्रभावी रूप से जुर्माना वसूल करें जुर्माना न भरने बाली संस्थाओं के बिजली, पानी कनेक्शन काटने की कार्यवाही अमल में लाई जाए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोकनिर्माण विभाग पर गलत जुर्माना लगाया जाना पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने जुर्माना राशि से निकायों से एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंगलर मशीन इत्यादि उपकरण खरीदने तथा निर्माण साइट पर पर्यावरण प्रदूषण के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19, आगरा मैट्रो एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर रोड डस्ट को हटाये जाने एवं नियमित साफ-सफाई रखे जाने, मार्गों पर लगे पेड़ पौधों पर नियमित जल से छिड़़काव कराने, निर्माण स्थलों पर पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए, मंडलायुक्त  ने धूल उड़ने के सभी स्थल चिह्नित करने, निर्माण स्थल पर वैकल्पिक रास्ता, स्प्रिंगलर से जल छिड़काव, वेरिकेडिंग करने, बोर्ड लगाने,ग्रीन कार्टन से निर्माण स्थल कवर करने अन्यथा जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाने हेतु निर्देशित किया तथा नए काम की योजना बनाते समय रोड के किनारों को कच्चा न छोड़े जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उत्तर प्रदेश जल निगम, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु खोदी गई सड़कों की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा गुणवत्ता पूर्ण रीस्टोर सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी आगरा को निर्देशित किया तथा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क काट कर अपना काम कर चले जाना आपराधिक कार्य है।प्रदूषण की एक प्रमुख समस्या पुराने वाहनों पर भी बैठक में विचार किया गया एआरटीओ (प्रवर्तन) ने बताया कि जनपद में 15 से अधिक ऐसे 31 पुराने वाहन चिह्नित किया गए हैं जिनकी समय सीमा समाप्त हो जाने चल रहे थे जिनको सीज किया गया तथा वर्ष 2008 तक के 02 लाख से अधिक वाहनों के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं, उन्होंने बताया कि वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया भी की जा रही है जल्द ही नीलामी समिति बनाकर नीलामी की जाएगी। मंडलायुक्त ने उन सभी बड़ी तथा पुराने वाहन जो ज्यादा प्रदूषण का कारण है चिन्हित कर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में यमुना किनारा स्थित ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के बिन्दु पर भी विचार किया गया, जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत 348 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की प्राप्त सूची के परीक्षण उपरान्त 33 ट्रांसपोर्ट एजेंसियॉं यमुना किनारा मार्ग पर स्थित होना पाया गया। मण्डलायुक्त महोदया ने निर्देश देते हुए कहा कि यमुना किनारा मार्ग पर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न होने दिया जाये एवं वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमित रूप से कार्यवाही की जाये।
यमुना किनारे के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को स्थानान्तरण हेतु ट्रांसपोर्ट नगर में रिक्त भू-खण्ड ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली जिसमें बताया गया कि उक्त हेतु 40 भूखंड उपलब्ध हैं,जिस पर मंडलायुक्त महोदय ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से बात कर आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त महोदय ने घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर कार्यवाही करने को निर्देशित किया तथा किसी भी दशा में यमुना किनारे ट्रांसपोर्ट गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए तथा उक्त क्षेत्र का 01 माह तक एक्यूआई की जांच रिपोर्ट देने तथा नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में मरम्मत व अन्य कार्य कराने व एडीए उपाध्यक्ष, नगरायुक्त, अपर जिलाधिकारी नगर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जाकर यमुना किनारा व ट्रांसपोर्ट नगर की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वृक्षों के पातन(कटान)हेतु प्रदत्त अनुमतियों के क्रम में सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा,मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस द्वारा ताज ट्रिपोजियम क्षेत्रांतर्गत विगत 03 वर्षों में चयनित स्थलों पर पूर्ण कराए जाने के क्रम में कंपनसेट्री अफोरेस्ट्रेशन के संबंध में निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिसमें बताया गया कि आगरा में उक्त हेतु 06 साइट पर कार्य, मथुरा, फिरोजाबाद में एक एक साइट पर कार्य किया जा रहा है तथा वृक्षों के पातन की अनुमति निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गौकाष्ठ को शमशान घाट पर आपूर्ति कराने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के उत्पादन पर रोक लगाने हेतु विद्युत कनेक्शन न देने तथा इन इकाइयों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में हाल ही में टीटीजेड में उद्योग स्थापना हेतु दी गई छूट का प्रचार प्रसार कराने, उक्त के अंतर्गत मंडल में किन किन उद्योगों की स्थापना को एनओसी दी गई है की रिपोर्ट देने तथा उद्योग स्थापना हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज, परिवहन विभागों से एक कार्य योजना बना कर उसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, एवं नगर आयुक्त  अंकित खण्डेलवाल, एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ सहित अन्य संबंधित जनपदों के अधिकारी अधिकारी व टी0टी0 जैड प्राधिकरण के सदस्य आदि उपस्थित रहें।

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