उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील सदर ने स्टांप शुल्क का बकाया जमा न करने पर अचल संपत्ति की कुर्क

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा.03 नवंबर। उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील सदर ने अवगत कराया है कि श्रीमती चन्द्रवती देवी पत्नी श्री शिवचरन निवासी सीताराम की मढैया मौजा नदौता बिझामई तहसील व जिला आगरा की,बकाया स्टाम्प देय 73,950 / रू० व ब्याज जमा न करने पर,खसरा सं0 30 खाता संख्या 00210 कुल क्षेत्रफल 0.0576 है.  में (बाकीदार का यथा भाग),अधोलिखित सम्पत्ति जब्त/कुर्क कर ली गयी है। उन्होंने बताया कि आगे से उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण या बिकी, दान या अन्य रूप से प्रभार अर्जन से निषिद्ध और अवरूद्ध किया गया है और अन्य व्यक्तियों को भी उक्त सम्पत्ति की बिकी, दान या अन्य रूप से प्राप्त करने से निषिद्ध और अवरूद्ध किया जाता है।

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