आगरा के उपनिदेशक उद्यान धर्मपाल यादव को निलंबन के खिलाफ स्टे मिला

State's उत्तर प्रदेश

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने उपनिदेशक उद्यान आगरा डा. धर्मपाल सिंह यादव के निलंबन पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा है कि इस कोर्ट के अगले ऑर्डर तक, 7 नवंबर, 2025 के जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है, उसके लागू होने पर रोक रहेगी। हालांकि यह ऑर्डर पिटीशनर और संबंधित यूनियन की शिकायत के ख़िलाफ़ किसी भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई को शुरू करने या पूरा करने से नहीं रोकेगा।
ज्ञातव्य है कि धर्मपाल यादव के विगत 7 नवंबर के आदेश के द्वारा उपनिदेशक उद्यान आगरा के पद से निलंबित कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ श्री यादव हाईकोर्ट चले गये। जहां से स्थगन आदेश मिल गया है।  7 नवंबर, 2025 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पिटीशन फाइल की गई । जिसके तहत उन्हें डिपार्टमेंटल जांच के तहत सस्पेंड कर दिया गया था।  यह कहा गया है कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है, उसे सिर्फ़ देखने से ही यह साफ़ हो जाएगा कि यह आलू के बीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ियों के बारे में न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की रिपोर्ट से जुड़ी एक इन्क्वायरी रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया है।
यह कहा गया है कि ऊपर बताई गई बात से साफ़ पता चलता है कि संबंधित अथॉरिटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है, वह मुख्य रूप से न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बिना वेरिफ़िकेशन के पास किया गया है।
यह कहा गया है कि, वैसे भी, पिटीशनर को लगाए गए आरोपों के संबंध में इन्क्वायरी रिपोर्ट में दोषी नहीं पाया गया था, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने इन्क्वायरी रिपोर्ट से असहमति का कोई पहलू नहीं बताया है।  यह भी कहा गया है कि पिटीशनर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिर्फ़ देखने से पता चलता है कि पिटीशनर ने सुपरवाइज़री कामों में लापरवाही की है, जो सिर्फ़ लापरवाही हो सकती है लेकिन मिसकंडक्ट नहीं है और इसलिए, अगर पिटीशनर जांच की कार्रवाई में दोषी पाया जाता है, तो भी उस पर सिर्फ़ मामूली पेनल्टी लगाई जा सकती है।
इसलिए यह कहा गया है कि ऐसे हालात में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स 1999 के रूल 4 के तहत सस्पेंशन का सहारा लेना गलत था।  विद्वान राज्य के वकील को 21 नवंबर, 2025 की तारीख के लिखित निर्देश दिए गए हैं, जिसकी एक कॉपी रिकॉर्ड में है और उसके आधार पर यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ साल 2018 में पहले भी जांच शुरू की जा चुकी है। यह भी कहा गया है कि विवादित आदेश का पैराग्राफ 3 संबंधित अधिकारी द्वारा सोच-समझकर कार्रवाई करने के पहलू को साफ तौर पर बताएगा क्योंकि विवादित आदेश शुरुआती जांच में जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया है, जो असल में किसी अखबार या सोशल मीडिया क्लिपिंग पर आधारित नहीं है।
यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को बड़ी सज़ा दी जा सकती है या नहीं, यह डिसिप्लिनरी अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है और इस समय, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता को केवल मामूली सज़ा ही दी जाएगी।  पहली नज़र में पिटीशनर के वकील की दलीलें दमदार हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है, खासकर इसलिए क्योंकि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है, उससे सिर्फ़ यह पता चलता है कि पिटीशनर के पास सुपरवाइज़री जूरिस्डिक्शन नहीं है। पिटीशनर के ख़िलाफ़ किसी भी तरह के गबन या गैर-कानूनी रिश्वत मांगने का कोई आरोप नहीं लगता है। ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, दूसरी पार्टियों को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया जाता है।
इसके बाद जनवरी 2026 में लिस्ट करें। इस वाद में धर्मपाल यादव के वकील रक्षितराज सिंह और आयुष अग्रवाल हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव उद्यान व अन्य को पार्टी बनाया था।

 

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