स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने मांगे CCTV फुटेज

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए। पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले मामले में सभी कैमरों के फुटेज मांगे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले मुख्यमंत्री से भी पूछताछ हो सकती है।

दिल्ली पुलिस ने उस कंपनी को पत्र लिखा है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर CCTV लगाए हैं और उस घटना की फुटेज लेने के लिए कहा है जिसमें पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर कथित तौर पर मारपीट की गई थी। सूत्रों ने बताया कि घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। केजरीवाल के घर के बाहर आठ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मालीवाल ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उनसे मारपीट की घटना के समय मुख्मंत्री अपनी आवास में ही मौजूद थे। मालीवाल ने शिकायत में यह कहा है कि यह घटना सीएम के आधिकारिक आवास के ड्राइंग रूम में घटी।

दिल्ली पुलिस की 10 टीमें इस मामले की कर रही हैं तहकीकात

पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिनमें से चार टीमें आरोपी केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विभव कुमार पंजाब में हैं। सूत्रों ने बताया कि उत्तरी जिले की पुलिस टीमों और अन्य टीमों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस घटना की टाइमलाइन कर रही है तैयार

पुलिस सबसे पहले मालीवाल के साथ मारपीट की घटना की एक टाइमलाइन बनाएगी जिसके बाद पुलिस उस दिन का पूरा क्रम स्थापित करेगी। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि 13 मई को मालीवाल किस समय मुख्यमंत्री आवास पहुंची थीं और सीएम हाउस के गेट पर उनसे मिलने वाले सभी लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। जानकारी के मुताबिक, स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम हाउस के लिए कैब लेकर गई थीं। पुलिस कैब ड्राइवर का भी बयान दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मिलने वाले सभी लोगों के बयान दर्ज करेगी।

धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाएंगे

पुलिस अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराएगी। धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट मुकदमे से पहले पुलिस जांच के दौरान किसी व्यक्ति का बयान या कबूलनामा दर्ज कर सकता है। मालीवाल ने 13 मई की रात 9 बजकर 34 मिनट पर मुख्यमंत्री आवास से पीसीआर कॉल की थी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस विभव कुमार को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कह सकती है।

मालीवाल पर थप्पड़, घूंसे और लात मारने का आरोप

पुलिस एफआईआर के अनुसार, मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा, पेट में मारा, हमला किया और लात मारी। दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में विभव कुमार को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के अलावा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। एफआईआर में किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या इरादे के कृत्य शामिल हैं।

-एजेंसी

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