शहर के सभी अंडरपास ‘नो होर्डिंग जोन’ घोषित ,निगम ने चलाया विशेष अभियान

Press Release उत्तर प्रदेश

अवैध विज्ञापनों पर निगम की सख्ती, शहर की सुंदरता को बट्टा लगा रहे अवैध होर्डिंग

आगरा। शहर की सुंदरता को बनाए रखने और अवैध विज्ञापनों पर लगाम कसने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के सभी अंडरपासों को ‘नो होर्डिंग जोन’ घोषित कर दिया गया है। नगर निगम की विशेष टीम ने अभियान चलाकर इन स्थानों पर लगाए गए सभी अवैध होर्डिंग और विज्ञापन पट्टों को हटवा दिया।

अभियान का नेतृत्व आर. आई. शिप्रा गुप्ता ने किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक नगरआयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नो होर्डिंग जोन में अवैध रूप से लगाए जा रहे विज्ञापन शहर की सुंदरता और साफ-सुथरे माहौल को प्रभावित कर रहे थे। नगर निगम लगातार शहर को स्वच्छ, आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में इन अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर शहर के सभी प्रमुख अंडरपासों — आईएसबीटी अंडरपास, खंदारी ब्रिज, भगवान टाकीज ब्रिज, सुल्तानगंज पुलिया ब्रिज, वाटर वर्क्स ब्रिज, रामबाग अंडरपास और शहादरा अंडरपास को ‘नो होर्डिंग जोन’ घोषित किया गया है। इन स्थानों पर किसी भी तरह का विज्ञापन लगाना अब पूरी तरह अवैध माना जाएगा। निगम जल्द ही इन जगहों पर ‘नो होर्डिंग जोन’ के बोर्ड भी लगाएगा, ताकि नागरिकों और विज्ञापन एजेंसियों को इसकी जानकारी रहे।

—-नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का इस संबध में कहना है कि “शहर की सुंदरता और स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। अंडरपासों पर लगे अवैध होर्डिंग न केवल शहर की छवि खराब करते हैं, बल्कि यातायात और दृश्यता पर भी प्रभाव डालते हैं। ऐसे में इन स्थानों को नो होर्डिंग जोन घोषित कर कार्रवाई की जा रही है।

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