समस्त आवेदन नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप पर किये जायेंगे आनलाइन।
गायों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यात के लिये लागू होगी योजना, प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालक को अधिकतम 02 गायों के लिये केवल एक बार प्रोत्साहन का देय होगा लाभ।
आगरा.19.12.2025/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा० डी०के० पाण्डेय ने अवगत कराया है कि प्रदेश के पशुपालकों में उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्ता वाली स्वदेशी नस्ल की गायों यथा गिर, साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी तथा थारपारकर को पालने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने, गायों में नस्ल सुधार, उनकी बेहतर देखभाल, गुणवत्तायुक्त पोषण एवं स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के प्रति प्रेरित करने, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि कर पशुपालकों की आय में वृद्धि करने तथा प्रदेश में प्रतिव्यक्ति दुग्ध उत्पादकता बढाकर राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उददेश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल एवं उच्च उत्पादकता गायों के प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिये नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने हेतु नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत “मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना“ के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि यह योजना गायों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यात के लिये लागू होगी। प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालक को अधिकतम 02 गायों के लिये केवल एक बार प्रोत्साहन का लाभ देय होगा।
आवेदन हेतु पात्रता यथा- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। योजना व्यक्तिगत लाभार्थी परक होने के कारण समूह/ फर्म/संगठन इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु अनर्ह होंगे। आवेदन गाय की ब्यात की तिथि से 45 दिन के अन्दर करना होगा। उन्नत नस्ल एवं उच्च उत्पादकता की स्वदेशी गायों यथा गिर, साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी एवं थारपारकर गाय के प्रगतिशील गौपालक एक बार अधिकतक दो गाय प्रति पशुपालक प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होगे तथा किसी स्वदेशी नस्ल की गाय के लिय गाय के जीवन काल में केवल एक बार ही पशुपालक, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगे।
आवेदन की प्रक्रिया यथा- समस्त आवेदन नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर आनलाइन किये जायेगे, परन्तु पोर्टल आनलाइन होने तक पशुपालकों द्वारा आवेदन आफलाइन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराये जायेंगे।
आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्वतः अभिप्रमाणित कर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्र यथा- पशुपालक के आधार कार्ड की छायाप्रति, गाय की पहचान हेतु माइकोचिप्स / ईयर टैगिंग सिस्टम अथवा पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण पत्र एवं पहचान संख्या। गाय के कियाशील बीमा का विवरण, पशुपालक के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक, गाय के साथ पशुपालक का पूर्ण फोटोग्राफ, पशुपालक का इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि गाय को उसके जीवनकाल में एक बार भी प्रोत्साहन का लाम नहीं प्राप्त हुआ है तथा गाय प्रथम / द्वितीय/तृतीय ब्यात की है।
प्रोत्साहन हेतु अनुमन्य धनराशि का विवरण
दूध की मात्रा प्रतिदिन कि०ग्रा० में 08 से 12 कि०ग्रा० तक के लिये 10,000 रूपये एक मुश्त धनराशि तथा दूध की मात्रा प्रतिदिन कि०ग्रा० में 12 से अधिक के लिये 15,000 रूपये एक मुश्त धनराशि।
