इराक में समलैंगिक संबंध अपराध घोषित, संसद में हुआ बिल पास

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इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है. इस बिल में समलैंगिक संबंध रखने पर 10 से 15 साल तक की सज़ा का प्रावधान है. नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी एक से तीन साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है. नए कानून के समर्थकों का मानना है कि इससे देश में धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी.

बिल का विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि इराक़ इस कानून के जरिए एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा. बिल का पुराना ड्राफ्ट 1980 में पास हुए वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के लिए लाया गया था और उसमें मौत की सज़ा का प्रावधान था. हालांकि, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बाद उसमें बदलाव किया गया.

-एजेंसी

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