भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को प्रथम नोटिस जारी होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर पुनः नोटिस जारी

Press Release उत्तर प्रदेश दिल्ली/ NCR स्थानीय समाचार

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 18-आगरा(अ0जा0) व 19-फतेहपुर सीकरी हेतु नियुक्त मा0 व्यय प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों की व्यय अभिलेखों का किया परीक्षण

आगरा.29.04.2024/मुख्य कोषाधिकारी/निर्वाचन व्यय लेखा अनुवीक्षण प्रकोष्ठ श्रीमती रीता सचान ने अवगत कराया है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 19-फतेहपुर सीकरी हेतु नियुक्त मा0 व्यय प्रेक्षक श्री तपन कुमार व श्री सान्तनु नन्दी की उपस्थिति में द्वितीय व्यय लेखों का निरीक्षण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजकुमार चाहर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी श्री रामनाथ सिंह सिकरवार, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पं0 रामनिवास शर्मा, प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया पार्टी के प्रत्याशी श्री गिर्राज सिंह धाकरे, राष्ट्रीय जन संचार दल के प्रत्याशी श्री वेद प्रकाश, भारतीय मजदूर जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती संगीता तोमर, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री होतम सिंह निषाद, निर्दलीय प्रत्याशी श्री कल्लन कुम्हार व डा0 रामेश्वर सिंह के व्यय पंजीकाओं का निरीक्षण किया गया। पूर्व में किये गये निर्वाचन लेखा व्यय के प्रथम निरीक्षण के दौरान व्यय पंजिका स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध न कराने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजकुमार चाहर को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत आज उन्होंने अपना व्यय लेखा प्रेक्षक के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 18-आगरा(अ0जा0) हेतु मा0 व्यय प्रेक्षक श्री एम0एन0 मूर्ति एवं श्रीमती नितिना नागौरी की उपस्थिति में द्वितीय व्यय लेखों का निरीक्षण किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती पूजा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सत्यपाल सिंह बघेल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश चन्द कर्दम, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के प्रत्याशी श्री आराम सिंह, आदर्श समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री चन्द्रपाल, लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री जितेन्द्र गौतम, भारतीय मजदूर जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सर्वेश कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी श्री अम्बेडकरी हसनूराम अम्बेडकरी, श्रीमती पूजा को अलमारी एवं श्री महेन्द्र सिंह के व्यय पंजीकाओं का निरीक्षण किया गया। पूर्व में किये गये निर्वाचन लेखा व्यय के प्रथम निरीक्षण के दौरान व्यय पंजिका स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध न कराने पर निर्दलीय प्रत्याशी श्री अम्बेडकरी हसनूराम अम्बेडकरी व श्री महेन्द्र सिंह, आदर्श समाज पार्टी के प्रत्याशी  चन्द्रपाल, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के प्रत्याशी श्री आराम सिंह को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत आज उन्होंने अपना व्यय लेखा प्रेक्षक के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है, जबकि भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी श्री कुलदीप कुमार को प्रथम नोटिस जारी होने के उपरांत भी व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर पुनः नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने व्यय लेखा अंकित करने के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सादे पृष्ठों में भाग क में दिन-प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर, गुलाबी पृष्ठों में भाग ख के रूप में नकद रजिस्टर तथा पीले पृष्ठों में भाग ग के रूप में बैंक रजिस्टर पर अंकित की जायेगी। अभ्यर्थी को उनकी अपनी निधि या राजनैतिक दल या किसी व्यक्ति, निकाय, संस्थान या कंपनी से प्राप्त सभी नकद, चेक या ड्राफ्ट या पे ऑडर को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अभ्यर्थी द्वारा खोले गए पृथक बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपना नकद लाते हैं तो उनको इसे निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा करना होगा तथा इसकी प्रविष्टि बैंक में की जाएगी। यदि अभ्यर्थी को उनके निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति/दल से नकद राशि प्राप्त होती है तो इस राशि को प्राप्ति पक्ष में नकद रजिस्टर (भाग ख) में प्रविष्ट किया जाएगा। नकद रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद इस राशि को निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा। नकद राशि को बैंक में जमा करने के बाद बैंक रजिस्टर (भाग ग) को अद्यतन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रचार अभियान अवधि के दौरान कम से कम तीन बार व्यय प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपयुक्त रजिस्टर प्रस्तुत करने होंगे। रजिस्टर के प्रत्येक रजिस्टर को संख्यांकित किया जाना चाहिए और रजिस्टर के पृष्ठों की कुल संख्या के बारे में रजिस्टर के प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए। रजिस्टर में संपूर्ण प्रचार अभियान अवधि के लिए पर्याप्त संख्या में पृष्ठ होने चाहिए। तथापि, यदि रजिस्टर पहले भर जाता है तो अभ्यर्थी पूरक रजिस्टर की मांग कर सकते हैं और रिटर्निग आफिसर उसी फार्मेंट में उनको एक पूरक रजिस्टर जारी करेंगे।

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