लखनऊ: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों के सामानों को तौले जाने के नए नियम की आलोचना की है। नए नियम के अनुसार, एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों के सामानों को तौला जाएगा और वजन ज्यादा होने पर एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। इसको लेकर अखिलेश ने कहा कि रेल में यात्रियों के सामान को तोलने के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और अध्याय खोला जा रहा है।
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भाजपा जनता के लिए भारी बोझ बन गयी है। जिस दिन भाजपाई भ्रष्टाचार की पोटली को जनता तोल देगी, उस दिन भाजपा पटरी से उतर जाएगी… और अब वो दिन बहुत दूर भी नहीं। रेल में यात्रियों के सामान को तोलने के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और अध्याय खोला जा रहा है। ये फ़ैसला ग़रीबों के ख़िलाफ़ है, जो AC-1 में जा रहा है, उसे क्या फ़र्क़ पड़ता है लेकिन उस ग़रीब से पूछो जो साल में एक-दो बार घर-गाँव जाता है और वहाँ से अपने साथ दाल-चावल-राशन बाँधकर लाता है। अब क्या ग़रीब मज़दूर-किसान की थाली का खाना भी भाजपा छीन लेना चाहती है। पैसे की भूखी भाजपा को जो वसूलना है वो AC-1 और AC-2 तक के लोगों से वसूले न कि जनरल, स्लीपर या AC-3 वालों से।”
सपा अध्यक्ष ने आगे लिखा, ‘अगर भाजपा सरकार के शासनकाल में रेलवे का ख़ज़ाना पूरी तरह खाली हो गया है तो वो अपने सांसदों-विधायकों से कहे कि वो लोग अपने मुफ़्त के पास छोड़ दें। भाजपा के भ्रष्टाचार ने रेलवे को खोखला कर दिया है। ये फ़ैसला वापस नहीं हुआ तो जनता भाजपा की वापसी का टिकट वक़्त से पहले काट देगी। जो गरीबों का बोझ न उठा सके ऐसे डबल इंजन पर धिक्कार है। शर्मनाक निर्णय! भाजपा जाए तो रेल पटरी पर आए।’
कई प्रमुख स्टेशनों पर नया नियम लागू
रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों के सामान को तौलने के नियम प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से लागू करने जा रहा है। इन रेलवे स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि जल्द ही इन रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जहां यात्रियों का बैग तोला जाएगा। जिसके बाद ही प्लेटफार्म पर एंट्री मिलेगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ बैग का वजन ही नहीं बल्कि साइज भी चेक किया जाएगा। अगर किसी यात्री के बैग का साइज ज्यादा बड़ा है और वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी वजन कम होने के साथ-साथ छोटे साइज वाले बैग ही यात्रियों को ले जाने होंगे, नहीं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।
इसलिए लागू हो रहा है ये नियम
लगेज से जुड़े इस नियम को लेकर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कई बार यात्री अपने साथ इतना ज्यादा सामान लेकर जाते हैं जिससे कोच के अन्य यात्रियों को समस्या होती है। ज्यादा लगेज के कारण सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा कर सकता है।
क्लास के हिसाब से फ्री लगेज की सीमा तय
रेलवे के नए नियमों के अनुसार, तय सीमा से 10 किलो तक ज्यादा सामान ले जाने की छूट होगी, लेकिन उससे ज्यादा वजन होने पर यात्रियों को स्टेशन पर जाकर लगेज बुक करना होगा। अगर किसी यात्री के पास बुकिंग से ज्यादा सामान पाया जाता है तो उसे पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जाएगा। यह सामान्य दर से डेढ़ गुना ज्यादा होगा।
ये है लागू हुई लगेज लिमिट
1– फर्स्ट एसी में यात्री 70 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं।
2–सेकंड एसी में यात्री 50 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं।
3- थर्ड एसी में यात्री 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।
4- स्लीपर क्लास में यात्री 40 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं।
5- जनरल और सेकंड सिटिंग वाले लोग 35 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।
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