
अर्जुन नगर में बिना अनुमति सड़क काटी
आगरा। लोहा मण्डी जोन के अंतर्गत वार्ड संख्या 31, अर्जुन नगर स्थित मित्तल हॉस्पिटल के पास बिना अनुमति सड़क काटने का मामला सामने आया है। यहां मै० एयरटेल लिमिटेड द्वारा बिना पूर्वानुमति लिए रोड कटिंग किए जाने की जानकारी मिलने पर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 6,37,095 रुपये का अर्थ दण्ड लगाया है।
नगर निगम की जांच में पाया गया कि कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 21.60 वर्गमीटर, 28.80 वर्गमीटर और 36.00 वर्गमीटर क्षेत्र में मार्ग कटिंग की गई । बिना अनुमति रोड कटिंग पर निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की गई। अवर अभियंता मुकेश कुमार की जांच के आधार पर की गई संस्तुति पर नगर आयुक्त ने कार्यदाई संस्था पर ये कार्रवाई की है।
–नगर आयुक्त का वर्जन—-
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि सड़क या सार्वजनिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कार्य के लिए अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति की गई रोड कटिंग को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित संस्था पर नियमानुसार अर्थदंड लगाया जा रहा है। भविष्य में भी यदि कोई कंपनी या व्यक्ति बिना अनुमति ऐसे कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
