Agra news: पंछी पेठे की नकली दुकानों पर पुलिस का एक्शन, ब्रांड नेम का कर रहे थे दुरुपयोग, चार के खिलाफ कार्रवाई

स्थानीय समाचार

आगरा। ताजनगरी में आगरा में ताजमहल के सबसे मशहूर अगर कुछ है तो वह पंछी पेठा है। शहर में असली और नकली पंछी पेठा की जंग के बीच पंछी और पक्षी के नाम से तमाम पेठा की दुकानें खुली गई। असली पर नकली पंछी पेठा हावी हो  गया था। कापी राइट को लेकर लम्बी अदालती लड़ाई के बाद आखिरकार तय हो गया कि पंछी पेठा के मालिक नूरी दरवाजा के सुभाष चन्द गोयल अमित गोयल ही हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर शहर भर में अभियान चलाकर पंछी पेठा की नकली दुकानों से पोस्टर बैनर हटवाए गए।

पंछी पेठा की शुरूआत 1926 में आगरा के नूरी दरवाजे के रहने वाले पंछी लाल गोयल ने की थी। उनकी सबसे पुरानी दुकान नूरी दरवाजा में है। पंचम लाल उर्फ पंछी लाल गोयल पंछी पेठा के असली ट्रेडमार्क हैं। उन्होंने 1971 में दाल मोठ पेठा की रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाई, जिसमें उनके दो बेटे सुभाष चन्द्र व कनौया लाल भी पार्टनर थे।

23 मार्च 1975 को पंचम लाल उर्फ पांडी लाल की मृत्यु हो गई। फर्म पार्टनर कन्हैया लाल ने अनु पैठा स्टोर के नाम से पेठा दालमोठ का काम करना शुरू किया। 1980 से लेकर अब तक पूरे हिंदुस्तान में पंछी पेठा व पंछी फूडस प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड दालमोठ के ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन के स्वामित्व व रजिस्ट्रेशन के अधिकार सुभाष चंद गोयल और उनके पुत्र अमित गोयल के पास है।

एक पारिवारिक समझौते के अनुसार कन्हैया लाल और उनके परिवार के लोग पंछी ब्रांड बेच सकते है पर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हैं।

शहर में पंछी और उससे मिलते जुलते नाम पक्षी के नाम से पेठा दुकानों की बाड़ के खिलाफ पंछी पेठा के असली हकदार सुभाष चन्द गोयल व अमित गोयल ने कापी राइट एक्ट के तहत अपने अधिवक्ता मनीष अग्रवाल जौली के माध्यम से प्रयागराज हाईकोर्ट में केस दायर किया। हाइकोर्ट ने सुभाष चन्द्र गोयल व अमित गोयल के पक्ष में फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट के आदेश पर और कमिश्नर के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) व कॉपीराइट की धारा 63-65 के अनुपालन में ताजगंज पुलिस ने नकली पंछी लाला ब्रांड के पंकज यादव निवासी 58/173 बी आदर्श नगर, अर्जुन नगर के फतेहाबाद रोड स्थित सभी नकली दुकानों पर छापा मारकर नकली पंछी ब्रांड के सारे बोर्ड हटवाए। पंकज यादव, पंछी पेठा व पंछी फूट्स प्राइवेट लिमिटेड के ओरिजिनल उत्पादों को अपना बताकर नकली ट्रेडमार्क लगाकर पिछले दो सालों में निम्न गुणवत्ता का पेठा बेचकर दो तीन करोड़ का नुकसान दे चुका है। साथ ही पंछी ब्रांड की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब कर रहा है।

पंछी पेठा व पंछी फूडस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अमित गोयल पुत्र सुभाष चंद गोयल नूरी गेट आगरा ने अपने ट्रेडमार्क कॉपीराइट अधिवक्ता मनीष अग्रवाल जोली के माध्यम से दिल्ली हाइकोर्ट में भी केस दर्ज किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *