Agra News: सौर संयंत्र की खरीद बिना अनुमोदन? आगरा क्लब एजीएम में गरमाएगा मुद्दा, पिछली प्रबंध समिति पर उठ सकता है सवाल

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आगरा। आगरा क्लब की आगामी 19 सितम्बर को प्रस्तावित वार्षिक आम सभा (एजीएम) के लिए एजेंडा तैयार हो चुका है। इसमें उपनियम 85 के अंतर्गत एमसीएम एवं एजीएम की स्वीकृति के बिना सौर संयंत्र की स्थापना हेतु कार्रवाई को नियमित करने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है।

माना जा रहा है कि इस मुद्दे के सहारे क्लब के वर्तमान प्रबंधन ने अपने से पहले वाली प्रबंधन समिति की कार्यशैली का चिट्ठा खोलने की तैयारी कर ली है। यदि ऐसा होता है तत्कालीन जिम्मेदार पदाधिकारियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है।

इस बार के एजेंडे में जानकारी दी गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 179(3)(e) के अनुसार, कंपनी निधियों के निवेश के लिए बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। 06 अप्रैल, 2024 को हुई बैठक में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से सौर पैनल लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, लेकिन परियोजना का पूरा विवरण प्राप्त करने के बाद निर्णय को अगली बैठक तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद अगस्त, 2024 में 27,38,847 रुपये के कुल चालान मूल्य पर सौर संयंत्र खरीदा गया और बाद की बैठकों में कोई औपचारिक अनुमोदन दर्ज नहीं किया गया। अब इस मुद्दे को प्रस्तावित एजीएम के एजेंडे में शामिल किया गया है।

आम सभा के दस सूत्रीय एजेंडे में बैलेंस शीट और आय-व्यय विवरण जैसे बिंदुओं के साथ ही वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने, प्रबंध समिति में आठ निदेशकों की नियुक्ति, अनुशासन एवं सतर्कता समिति के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान करना भी शामिल हैं।

इसके अलावा स्थायी सदस्यों में से नामित कार्ड उप-समिति के लिए तीन सदस्यों का चुनाव करना, गोल्फ कोर्स के प्रबंधन को आगरा क्लब प्रबंधन समिति के अधीन लाने पर विचार करना और आगामी वर्ष के लिए मतदान समिति के लिए आठ सदस्यों के चुनाव पर भी निर्णय लिया जाएगा।

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