आगरा। जनपद आगरा में यूरिया और डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की पारदर्शी वितरण व्यवस्था में अनियमितता सामने आने पर फतेहपुर सीकरी सहकारी समिति के सचिव और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देशन में अपर जिला सहकारी अधिकारी (तहसील किरावली) श्री अरविंद चौहान ने यह कार्रवाई की।
मामला तीन दिन पूर्व सामने आया था, जब बी पैक्स फतेहपुर सीकरी के सचिव रमाकांत शर्मा और ट्रक ड्राइवर यासीन द्वारा डीएपी उर्वरक को नियत स्थान यानी सहकारी समिति गोदाम पर नहीं पहुँचाकर अन्य अनाधिकृत स्थान पर वितरित करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया और सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता से उसी दिन (16 सितंबर) जांच कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।
जांच में पाया गया कि सचिव रमाकांत शर्मा और ट्रक ड्राइवर यासीन ने डीएपी को नियत स्थान पर वितरित नहीं किया और नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद भा.न्या.स. की धारा 316 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1968 की धारा 31 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी सहकारी समितियों को समय पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित करने, सोसाइटियों द्वारा मांग पत्र समय से भेजने, वितरण के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और ओवररेटिंग रोकने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा, प्रत्येक ट्रक और ड्राइवर की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और औचक निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के भी आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित कराने के लिए एसीएम और अन्य मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे। इससे किसानों तक उर्वरक समय पर और सही तरीके से पहुँच सके।