लोक अदालत के माध्यम से त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय दिलाने पर दिया गया जोर

Press Release उत्तर प्रदेश

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई संपन्न।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोयल ने अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में चिन्हित करने के दिए निर्देश।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण में सहयोग की अपील की।

आगरा. 31.08.2026/ दिनांक 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों एवं मामलों को निस्तारण हेतु चिह्नित किए जाने तथा लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से आज माननीय श्री विकास गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, आगरा की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में माननीय अध्यक्ष द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किए जाने पर बल दिया गया, जिनका निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने अधिकाधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने तथा पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों के संबंध में जागरूक किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इस अवसर पर श्री पंकज कुमार-I, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि लोक अदालत त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्तागण से अधिकाधिक मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराए जाने हेतु सहयोग की अपेक्षा की।
बैठक में बार के अधिवक्तागण सहित समस्त संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिकाधिक मामलों के निस्तारण हेतु आवश्यक विचार-विमर्श किया गया।

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