—– नगर निगम प्रशासन ने अधिकारियों को क्षेत्रवार निगरानी के निर्देश दिए
आगरा। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने शहर में सड़क कटिंग और खुदाई कार्यों पर सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बरसात के दौरान नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रोड कटिंग की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि बारिश के दौरान सड़कों पर की गई खुदाई और कटान से जलभराव, सड़क धंसने तथा दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, जिससे जन-धन की हानि हो सकती है।
प्रभारी मुख्य अभियन्ता अरविंद श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्षा ऋतु के दौरान शहर की सभी प्रमुख और आंतरिक सड़कों को सुरक्षित बनाए रखना प्राथमिकता है। ऐसे में किसी भी एजेंसी अथवा विभाग को सड़क काटकर ऑप्टीकल फाइबर, पेयजल लाइन, सीवर लाइन, विद्युत केबल अथवा अन्य भूमिगत सुविधाओं से संबंधित कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विभाग अथवा एजेंसी को पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही कार्यस्थल पर बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि आम नागरिकों और यातायात को किसी प्रकार की असुविधा अथवा खतरे का सामना न करना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई विभाग, संस्था अथवा एजेंसी बिना अनुमति के सड़क कटिंग अथवा खुदाई करते हुए पाई जाती है तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर दण्डात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में होने वाली किसी भी दुर्घटना अथवा क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था अथवा विभाग की होगी। नगर निगम प्रशासन ने अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित एवं सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी बिना अनुमति सड़क कटिंग न हो तथा आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी के क्षेत्र में नियमों के विपरीत खुदाई अथवा रोड कटिंग पाई जाती है और समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
वर्जन —–
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान सड़क कटिंग और खुदाई कार्यों के कारण जलभराव, सड़क धंसने तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बरसात के मौसम में रोड कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग या एजेंसी को अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्य कराना है तो उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा कार्यस्थल पर सभी सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे। बिना अनुमति खुदाई करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


