वृद्धावस्था पेंशन योजना, नगरीय क्षेत्रों के आवेदकों को मिली बड़ी राहत,हाईस्कूल प्रमाण-पत्र न होने पर भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए कर सकेंगे आवेदन
आगरा 27/05/2026/जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती विजयलक्ष्मी मौर्या ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ से दिनांक 19 मई, 2026 के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में आवेदकों की आयु सत्यापित करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों के ऐसे वृद्धजन जिनके पास शैक्षिक प्रमाण-पत्र नहीं है और क्षेत्र में परिवार रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, वह अब अपनी आयु के सत्यापन के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से स्व-घोषणा (Self-Declaration) करते हुए निम्नलिखित में से किसी भी एक दस्तावेज का उपयोग कर सकेंगे।
राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र (Voter ID),ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट,पैन कार्ड
आयु के प्रमाण हेतु स्व-घोषणा पत्र (केवल नगरीय क्षेत्र हेतु)
नाम (… ..) यह घोषणा करता / करती हूं कि मेरा शैक्षणिक स्तर हाई स्कूल से निम्न रहा है और जीवन में मुझे कभी हाई स्कूल की परीक्षा का अभिलेख किसी बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिससे मेरी आयु की प्रमाणिकता की पुष्टि हो।
मेरा निवास स्थान नगरीय क्षेत्र है, इसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परिवार रजिस्टर नहीं बनाया गया है। अतः अपनी आयु के समर्थन में मैं निम्न अभिलेख प्रमाणक के रूप में संलग्न कर रहा हूँ।
राशन कार्ड ,मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेन्स,पासपोर्ट,पैन कार्ड
आवेदक का नाम-
पिता का नाम-
मकान नम्बर एवं पिन कोड सहित पूर्ण आवासीय पता-
यह व्यवस्था केवल नगरीय (शहरी) क्षेत्र के आवेदकों के लिए ही मान्य होगी।


