जगनेर में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा, 128 घरेलू सिलेंडर बरामद; आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Press Release उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा

आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाईः तातपुर बस स्टैंड के पास मकान में चल रहा था सिलेंडरों का अवैध खेल, भारी मात्रा में जखीरा जब्त।

आगरा.20.03.2026/आज मुखबिर खास से जगनेर में तांतपुर बस स्टेण्ड के पास घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किये जाने की सूचना के आधार पर जिलाधिकारी रविन्द मल्लप्पा बंगारी के निर्देशों के क्रम में जिला पूति अधिकारी आनन्द कुमार सिंह द्वारा आपूर्ति विभाग की टीम का गठन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
उक्त के क्रम में सूर्यप्रकाश, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार, अमरनाथ मौर्य, पूर्ति निरीक्षक तथा श्रीमती सुमल्लिका, पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा तांतपुर बस स्टेण्ड, जगनेर केनरा बैंक के पास स्थित एक मकान अपरान्हः 3.30 बजे छापा मारा गया। मौके पर मकान में कोई व्यक्ति मौजूद नही मिला। आस-पास पूछताछ करने पर नाम न बताने की शर्त पर लोगों ने बताया कि यह मकान अशोक सिघंल पुत्र नामालूम निवासी तांतपुर जगनेर का है। जाँच के दौरान 128 घरेलू सिलेण्डर जिसमें एच०पी० कम्पनी का 01 सिलेण्डर खाली, बी०पी०सीलि० के 03 घरेलू सिलेण्डर खाली, इण्डेन के 03 घरेलू सिलेण्डर भरे तथा इण्डेन के 121 घरेलू सिलेण्डर खाली मिले साथ ही 05 कि०ग्रा० क्षमता के 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर भरे मिले। भवन स्वामी अशोक सिघंल द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण तथा उनका क्रय विक्रय करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिस पर भवन स्वामी अशोक सिघंल के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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