मध्य प्रदेश के निवासियों को विधानसभा मतदान के लिए 17 नवंबर का सवेतन अवकाश

Press Release उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा.21 अक्टूबर। अपर जिलाधिकारी(नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी  अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि,  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा अनुरोध किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के प्राविधानानुसार एवं आयोग के निर्देश के क्रम में मध्य प्रदेश राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मध्यप्रदेश राज्य के निवासी जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्यौगिक उपक्रम या कारभार / व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित / कार्यरत प्रत्येक कामगार को मतदान दिवस दिनांक 17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) को सवैतनिक अवकाश अनुमन्य कर दिया जाए।

 

आगरा 21, अक्टूबर।  प्रभारी उप प्रमुख, ने अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, आगरा का कार्यालय, विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क परिसर के केन्द्रीय पुस्तकालय के तृतीय तल से विश्वविद्यालय के खन्दारी परिसर, आगरा के आंबेडकर चेयर भवन के द्वितीय तल में स्थानान्तरित किया जा चुका है ।
उच्च शिक्षित अभ्यर्थी सेवायोजन सहायता हेतु (सेवायोजन पोर्टल एन०सी०एस० पोर्टल पर पंजीयन मार्गदर्शन, रोजगार मेला सम्बन्धी सूचना, एवं कैरियर काउसिलिंग इत्यादि) उक्त नये परिसर में संचालित कार्यालय में सम्पर्क कर लाभ उठा सकते हैं।

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