11 कीटनाशक रसायनों के क्रय विक्रय पर 60 दिनों की अवधि के लिए आगरा समेत उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में लगाई गई रोक

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा.26.08.2025.जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने अवगत कराया है कि कीटनाशी रसायन विक्रेताओं एवं कृषकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूची में उपदर्शित कीटनाशकों का चिकय, वित्तरण और प्रयोग बासमती चावल उत्पादकों के हित में नहीं है एवं अनुसूची में दिये गये कीटनाशकों के प्रयोग के कारण बावल के दानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष स्तर (एम०आर०एल०) से अधिक कीटनाशक अवशेषों का जोखिम है। कृषि एवं प्रसंसकृत खाद्य उत्पाद निर्यात्त विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने उत्तर प्रदेश की विरासत बासमती उपज को बचाने और अन्य देशों को बासमती चावल के बाधा मुक्त निर्यात को सुनिश्चित करने के लिये इन कीटनाशकों पर पाबंदी / निबंधन लगाने का अनुरोध किया है, उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये कीटनाशी अधिनियम 1968 (अधिनियम संख्या-46 सन् 1968) की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2025 से 60 दिनों की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश राज्य के तीस जिलों यथा आगरा, अलीगढ़, औरया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, एटा, कासगंज, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, नथुरा, मैनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और सम्भल में बासमती चावल फसल में नीचे अनुसूची में वर्णित ग्यारह कीटनाशकों के समस्त प्रकार के फार्मूलेशन के विकय/वितरण और प्रयोग को प्रतिषिद्ध किया गया है,कीटनाशक का नाम-ट्राइसाइक्लाजोल,थायोमेथोक्म
,बुप्रोफेजिन,प्रोफेनोफॉस,एसीफेट, इमिडाक्लोप्रिड,क्लोरोपायरीफॉस, कार्बेन्डाजिम,टेब्कोनोजोल,कार्बोफ्यूरान,प्रोपिकोनाजोल शामिल हैं।

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