ड्रेस, पहचान पत्र, सीसीटीवी और रेट लिस्ट अनिवार्य, तय हुए पार्किंग संचालन के सख्त नियम
आगरा। शहर में अव्यवस्थित और विवादित पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि एक सप्ताह में सभी पार्किंग ठेकेदारों को नए निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान ठेकेदारों को दिए गए। बैठक में चेतावनी दी गई कि तय समय सीमा के भीतर यदि मानकों का पालन नहीं किया गया, तो निगम सख्त कार्रवाई अमल में लायेगा।
नगर निगम आए दिन पार्किंग को लेकर हो रहे विवादों को गंभीरता से लेते हुए पहले ही संजय प्लेस की सभी 36 पार्किंग को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर चुका है। अब शहर के अन्य सभी पार्किंग स्थलों के लिए मानक तय किए गए हैं, जिनका पालन सभी ठेकेदारों के लिए अनिवार्य है।
—–ये हैं नए पार्किंग मानक—-
—-कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
—–कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र अनिवार्य।
—-हर पार्किंग स्थल पर सी सी टी वी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जो स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े रहेंगे।
—–पार्किंग स्थलों पर स्पष्ट साइन बोर्ड, जिस पर पार्किंग रेट लिस्ट, टाइमिंग, नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर 1533 और मोबाइल नंबर 8272854914 अंकित होना अनिवार्य है।
—–फिलहाल यहां संचालित हो रही हैं नगर निगम की अधिकृत पार्किंग—-
संजय प्लेस को छोड़कर फिलहाल सेंट जोंस चौराहा, खेरिया मोड़, सेवला जाट, एमजी रोड, भोगीपुरा, हरि पर्वत चौराहा, सांई की तकिया, सूर सदन तिराहा, ईदगाह चौराहा, नालबंद, प्रतापपुर चौराहा, राजा मंडी, सदर भट्टी, रामनगर की पुलिया, शिल्पग्राम, धांधूपुरा तिराहा, शमशाबाद रोड सौ फुटा तिराहा, देहली गेट चौराहा और बसई मंडी तिराहा पर नगर निगम की वैध पार्किंग संचालित हो रही हैं।
—नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का वर्जन—
“शहर में पार्किंग व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए मानकों का सख्ती से पालन जरूरी है। हर ठेकेदार को एक सप्ताह में सभी नियमों का पालन करना ही होगा, अन्यथा निगम की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे।”