जैसलमेर। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज से इस बार जैसलमेर में होने जा रही है। जैसलमेर के होटल मैरिएट में आयोजित होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्रीय एवं राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ, और अधिकारी शामिल होंगे।
GST कॉउन्सिल की इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते है, जिसमे टर्म लाइफ इन्शुरन्स पालिसी के प्रीमियम पर gst से छूट का प्रस्ताव है। दरअसल इस पर राज्यो के मंत्रियो की एक समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। इसके अलावा ATF(एयर टरबाइन फ्यूल) को gst के दायरे में लाया जाए या नही इस पर भी चर्चा हो सकती है।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट मंत्रियों के समूह यानी जीओएम ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में जीएसटी माफ करने की डिमांड रखी है। इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है। जिसके कारण बुजुर्गों को आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिल सकेगी।
बैठक को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी माफ की जा सकती है। हालांकि 5 लाख से ज्यादा की राशि पर ये कवर लागू नहीं होने वाला है।
ATF(एयर टरबाइन फ्यूल) पर चर्चा संभव
सूत्रों के मुताबिक काउंसिल इस बात पर चर्चा कर सकती है क्या एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या मौजूदा स्थिति को ही बरकरार रखा जाए. सूत्रों के मुताबिक ऐसी कई बातें हैं जिन्हें देखते हुए एटीएफ को जीएसटी दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है.
सूत्रों के मुताबिक एटीएफ पर VAT लगता है जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शामिल है. इससे रिफायनरी को टैक्स पर टैक्स लगने से होने वाले असर का सामना करना पड़ता है. एटीएफ केरोसीन का ही एक वेरिएंट है. एटीएफ को तैयार करने में जरूरी अधिकांश उत्पाद पहले से ही जीएसटी में आते हैं
हालांकि अंतिम उत्पाद यानि जीएसटी एटीएफ से बाहर है. ऐसे में एटीएफ के निर्माता कच्चे माल पर दिए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते. इससे एटीएफ की लागत बढ़ती है जिससे सिविल एविएशन इंडस्ट्री की लागत भी बढ़ जाती है. एटीएफ को जीएसटी दायरे में लाने पर रिफायनरीज पर पड़ने वाला असर कम किया जा सकेगा.
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