बायोवेस्ट खुले में फेंकने पर अस्पताल पर जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 14 दिसंबर। अस्पताल से निकलने वाले बायोवेस्ट और अन्य कचरे का निस्तारण नियमानुसार कराने के बजाय खुले में डालने पर नगर निगम ने फतेहाबाद रोड स्थित शांति मांगलिक अस्पताल पर जुर्माना लगाते हुए फिर से कचरे को सार्वजनिक स्थल पर न फेंकने की चेतावनी दी है।
नगर निगम प्रवर्तन दल को फतेहाबाद रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के दौरान जानकारी मिली थी कि शांति मांगलिक अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अस्पताल से निकलने वाला बायोवेस्ट और अन्य प्रकार के कचरे का निस्तारण न कर अस्पताल के पीछे स्थित खाली जगह में फैंका जा रहा है। इस पर एसएफआई योगेन्द्र कुमार ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो वहां पर भारी मात्रा में बायोवेस्ट और अन्य कचरा पाया गया। कचरे को अलग अलग रखने के बजाय एक ही स्थान पर डला जा रहा था। कचरे को अलग अलग न करने के कारण ही नगर निगम उसका उठान नहीं करा पा रहा था। कचरे के सार्वजनिक स्थल पर फैकने के कारण दुर्गन्ध के अलावा पक्षियों के द्वारा उसे इधर उधर फैलाया जा रहा था। इस पर जब अस्पताल के मैनेजर घमंडी सिंह से बात की ई तो वे कोई स्पष्ट जानकारी देने के बजाय कचरे को शीघ्रातिशीघ्र हटवाने की बात करने लगे। जुर्माना लगाने पर अस्पताल को ट्रस्ट का बताकर हीलाहवाली करने लगे। सख्ती करने पर उन्होंने 11 हजार रुपये का जुर्माना मौके पर ही चुका दिया।

—कैमिस्ट पर मिली प्रतिबंधित पॉलीथिन—-
अस्पताल के ही पास स्थित एक कैमिस्ट संचालक दवाओं को देने के लिए सिंगिल यूज प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करता पकड़ा गया। एसएफआई ने उस पर भी दो हजार का जुर्माना ठोंक दिया।

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