क्रिकेटर राहुल चाहर के पिता ने बिल्डर के खिलाफ लिखाया 26.50 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा

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आगरा: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल चाहर के पिता देशराज सिंह चाहर ने एक बिल्डर के खिलाफ थाना जगदीशपुरा में 26.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

मुकदमे में नरसी विलेज कालोनी के मालिक वासुदेव गर्ग और उनके कर्मचारी अरुण गुप्ता और पीयूष गोयल को नामजद किया गया है। शास्त्रीपुरम के विश्वकर्मा विहार में रहने वाले देशराज सिंह चाहर ने विगत मई माह में डीसीपी सिटी से इस धोखाधड़ी की शिकायत की थी। देशराज सिंह का कहना है कि उन्होंने नरसी विलेज कॉलोनी में प्लॉट बुक कराया था लेकिन बिल्डर मकान देने से मुकर गया।

मुकदमे में कहा गया है कि उन्होंने वर्ष 2012 में प्लॉट नंबर 182 और 587 बुक कराया था, जिसमें प्लॉट नंबर 587 को 2016 में अन्य किसी को बेच दिया गया। बाद में 2017 में इस प्लॉट के बदले उन्हें 6.80 लाख रुपये वापस किए गए और कहा गया कि प्लॉट 182 उन्हें पुराने रेट पर मिलेगा।

उन्होंने वर्ष 2018 में यह प्लॉट अपने बेटे राहुल चाहर के नाम ट्रांसफर कराने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने ट्रांसफर फीस और 26.50 लाख रुपये का भुगतान किया। निर्माण कार्य घटिया सामग्री से किया गया जिससे मकान की दीवारें फट गईं।

वर्ष 2023 में मकान का निर्माण पूरा हुआ लेकिन बिल्डर ने बैनामा करने से इनकार कर दिया। अब उन्हें शक है कि उनका मकान भी किसी और को बेचने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस ने अमानत में खयानत की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।




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