बीमित धनराशि का 02 प्रतिशत प्रीमियम देकर करा सकते हैं अपनी फसल का बीमा
आगरा.10.07.2024/ उप कृषि निदेशक पुरूषोत्तम कुमार मिश्रा ने समस्त कृषकों को अवगत कराया है कि खरीफ में अधिसूचित फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 24 है। जनपद में एच०डी०एफ०सी० एरगो जनरल इन्सोरेन्स कम्पनी लि० को वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कार्यान्वयन ऐजेंन्सी के रूप में अधिकृत किया गया है। जनपद हेतु खरीफ मौसम में धान बाजरा एवं अरहर फसलों को अधिसूचित किया गया है। खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों के अन्तर्गत बीमित राशि एवं प्रीमियम की धनराशि ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को धान की फसल हेतु 02 प्रतिशत अर्थात 1600 रूपये प्रति हेक्टेयर देय होगी, जिसके द्वारा फसल की प्रति हेक्टेयर बीमित धनराशि 80 हजार होगी। इसी प्रकार बाजरा की फसल हेतु 02 प्रतिशत अर्थात 1140 रूपये प्रति हेक्टेयर देय होगी, जिसके द्वारा फसल की प्रति हेक्टेयर बीमित धनराशि 57 हजार होगी तथा अरहर की फसल हेतु 02 प्रतिशत अर्थात 1818 रूपये प्रति हेक्टेयर देय होगी, जिसके द्वारा फसल की प्रति हेक्टेयर बीमित धनराशि 90 हजार 900 होगी।
उप कृषि निदेशक ने आगे यह भी अवगत कराया है कि जनपद में समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक खरीफ मौसम में 31 जुलाई, 24 तक बीमा करा सकते है। ऐसे ऋणी कृषक जो अधिसूचित फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते वे बीमा कराने की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व सबंधित बैंक शाखा में लिखित प्रार्थना पत्र देकर बीमा से वाहर हो सकते है। अन्यथा की स्थिति में ऋणी कृषक के बैंक खाते से प्रीमियम की धनराशि काट ली जायेगी। गैर ऋणी कृषक जन सेवा केन्द्र एवं संबंधितत बैंक से 31 जुलाई, 24 तक बीमा करा सकते है। स्थानीय आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा आपदा के 72 घन्टे के अन्दर बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 180026060700/18008896868 पर सूचित करा सकते है। योजना की अधिक जानकारी के लिये एच०डी०एफ०सी० एरगो जनरल इन्सोरेन्स कम्पनी लि० के जनपद प्रतिनिधि लाकेन्द्र सिंह, मो0न0-8976726628 पर सम्पर्क कर सकते है।