ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा: वाराणसी कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्‍लिम पक्ष को बड़ा झटका, अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी

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उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद में मामला गरमा गया है। बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को फैसला आया। जिला जज ने अपने आदेश में ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाना में पूजा-अर्चना शुरू करने के आदेश दिए गए। आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गईं। इसको देखते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जरिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने ज्ञानवापी व्यासजी परिसर में पूजा रोकने की मांग की।

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई राहत नहीं दी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से झटका के बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष के साथ- साथ हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर रहा है। हिंदू पक्ष हाई कोर्ट से मांग कर रहा है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई आदेश बिना हिंदू पक्ष को बिना सुने न पारित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका

वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष शीर्ष कोर्ट पहुंच गई। ज्ञानवापी मस्जिद समिति को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। बुधवार को ही वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा के अधिकार के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद व्यासजी तहखाने में देर रात पूजा-अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की तरफ से जिला अदालत के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया।

मुस्लिम पक्ष ने लगाया था बड़ा आरोप

समिति के वकील बुधवार रात तत्काल सुनवाई की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के आवास पर पहुंच गए थे। मुस्लिम पक्ष ने आशंका जताई कि रात में मंदिर में पूजा शुरू कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार ने मुस्लिम पक्ष को बताया कि चीफ जस्टिस से निर्देश लेने के बाद आगे की जानकारी देंगे। देर रात पूजा की हलचल शुरू होने के बाद मसाजिद कमेटी वकील फुजैल अहमद अय्यूबी फिर सक्रिय हुए। रजिस्ट्रार से बातचीत की। रजिस्ट्रार ने आदेश की जानकारी मुस्लिम पक्ष के वकील को दी।

रजिस्ट्रार ने रात तीन बजे सीजेआई को जगाकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को उनके सामने रखा। सुबह 4 बजे सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। आवेदन में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद से ही प्रशासन रात में पूजा के लिए जल्दबादी में काम कर रहा है। अब हाई कोर्ट में मामला उठाने की तैयारी है।

मुस्लिम पक्ष की अपनी तैयारी

प्रयागराज में मस्जिद कमेटी की अर्जी तैयार की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी की गई है। मसाजिद कमेटी की याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती दी जाएगी।

अर्जी को चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर अर्जेंट बेसिस पर इस पर फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया जाएगा। याचिका दाखिल होने पर कोर्ट ने अर्जेंसी के अनुरोध को मंजूर किया तो आज ही मामले पर सुनवाई भी हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है। अर्जी में वाराणसी जिला जज के कल के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक पूजा पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया जाएगा। जिला जज के आदेश के बाद व्यासजी तहखाने में आज भोर से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है।

हिंदू पक्ष का कैविएट

हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल की जाएगी। कैविएट दाखिल कर अदालत से इस बात का अनुरोध दाखिल किया जाएगा कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाती है। कैविएट में उन्हें भी सुनवाई का मौका दिए जाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जाएगी। उनका पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश न पारित किए जाने की मांग होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कैविएट दाखिल किए जाने की तैयारी है।

-एजेंसी

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