आगरा.17 जनवरी। आगामी दिनांक 22.01.24 को जनपद आयोध्या में श्रीराम मंदिर के उद्घाटन एंव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। जिसमे मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के निर्देशानुरूप हरित आतिशबाजी की बिकी हेतु अल्पकालिक अवधि हेतु अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिनांक 20.01.24 से दिनांक 22.01.24 तक के लिए डीसीपी सिटी द्वारा जारी किये जाएंगे।जनपद आयोध्या में श्रीराम मंदिर के उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। जन सुरक्षा के दृष्टिगत इस के लिये जीआईसी का खाली मैदान चयनित किया गया है। यहां अस्थाई लाइसेंस जारी करने हेतु इच्छुक व्यक्ति से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है।
इसमें पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट आगरा सूरज कुमार राय द्वारा कुछ शर्तें लगायी गयी हैं।
1. विगत वर्ष-2023 में जिन आवोदको द्वारा दीपावली के त्योहार के अवसर पर आवेदन किये गये थे, उनके व लाईसेन्स धारको के प्रार्थना पत्र स्वीकार होगे
2. आवेदक आवंटन हेतु अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.24 को प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट आगरा के वाचक कार्यालय में जमा कर सकेगा।
3. हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक ही आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन करने पर उसके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।
4 आवंटित दुकान से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में दिनांक 19. 01.24 की प्रात: 10.00 बजे अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन लौटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदक को आवंटन होने पर दुकान का साईज 10×10 फुट के स्वयं के आधार पर करना होगा, जिसका पूर्ण खर्चा आवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा मानक पूर्ण किये जायेगे।
6 पूर्व में बकायेदार आवेदक को वर्तमान में कोई आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि बकायेदार अपनी समस्त बकाया धनराशि दिनांक 19.01.24 तक जमा कर आवेदन कर सकता है।
7. आवंटित स्थल का निर्धारित किराया आवेदक को आवंटन उपरान्त संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
8. आवंटित दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फुट सुनिश्चित की जायेगी।
9. स्थल के आवंटन उपरान्त दुकानों के चिन्हीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. आवंटी द्वारा उक्त स्थल की मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एन०ओ०सी० स्वयं प्राप्त करनी होगी
11. आवंटित स्थल पर आवश्यक विद्युत, अग्निशमन, पर्किग का कार्य आवंटी द्वारा स्वयं सुनिश्चित कराया जायेगा, खुले विद्युत तार नहीं होने चाहिए।
12. किसी भी समय पर अनुज्ञप्ति परिसर/दुकान में विस्फोटक/आतिशबाजी की मात्रा निम्न से अधिक नहीं होगी। 1. विनिर्मित आतिशबाजी वर्ग 7 प्रभाग 2 उप प्रभाग-2 (पटाखे आदि) 50 किलोग्राम।
2. वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभा 1 की (फलझण्डी आदि) 50 किलोग्राम। 13. दुकानों की संख्या में आवश्कतानुसार कम व ज्यादा की जा सकती है।
14. आवंटी को लाइसेंस में दी गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुमति की शर्त का उल्लघंन करने पर अस्थायी लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
15. आवंटी द्वारा आतिशबाजी का विकय दिनांक 22.01.24 के उपरान्त नहीं किया जायेगा। दिनांक 22.01.24 के उपरान्त उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
16. दुकान आवंटन का समस्त अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा।
17. जिस व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जायेगा उसी के द्वारा स्थल पर दुकानें लगायी जायेगी। यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दुकानें लगायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
18. मा० सर्वोच्च न्यायालय व मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अतिशबाजी विक्रेता के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी।
19. आवंटी आवंटित दुकान में कम से कम दो-दो बाल्टी पानी व रेत से भरी हुई रखेगा।
20. शान्ति व्यवस्थाहित में प्रदत्त अनुमति किसी भी समय बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकती है।
आवेदक केवल यह अनुमन्य ब्राण्ड बेचेगी।
21-इसके अतरिक्त यदि कोई अध्यतन आदेश/निर्देश प्राप्त होते है तो इसके अनुरूप अस्थायी लाईसेंस निर्गत किये जायेगें।
22. मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-12-2020 एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 23.7.2021 के अधीन प्रदेश के अन्तर्गत हरित पटाखों का विकय एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत उपयोग अनुमन्य किया जाता है।