आयुक्त/रिटर्निंग ऑफिसर नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में एवं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगरा खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन-2026 में मतदान अभिकर्ताओं एवं मतगणना एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में प्रत्याशियों और अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न
निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभिकर्ताओं की नियुक्ति और निर्धारित प्रपत्रों की दी गई जानकारी
आगरा.17/10/2026/आज आयुक्त/रिटर्निंग ऑफिसर नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में एवं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में आयुक्त सभागार, आगरा में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के संबंध में प्रत्याशियों, उनके अधिकृत प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन एजेंटों के साथ बैठक संपन्न हुई।
बैठक में मतदान एवं मतगणना एजेंटों की नियुक्ति, उनके पहचान-पत्र तथा मतदान के नियमों की जानकारी दी गई।
आयुक्त/रिटर्निंग ऑफिसर नगेंद्र प्रताप ने कहा कि निर्वाचन को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए। सभी प्रत्याशी अपने एजेंटों की नियुक्ति समय से करें और जरूरी प्रपत्र निर्धारित समय-सीमा में जमा कराएं।मण्डल आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि मतदान अभिकर्ता बनने के लिए फॉर्म-10 जमा करना है। फॉर्म भरने में जनप्रतिनिधियों को हो रही समस्याओं का समाधान करते हुए अवगत कराया गया कि यह फॉर्म भरकर मतगणना स्थल पर पीठासीन अधिकारी को जमा करना होगा। वहीं मतगणना एजेंट बनने के लिए फॉर्म-18 भरना है और प्रत्येक राजनैतिक दलों से 14 नाम व पूर्ण विवरण फॉर्म में भरकर 24 अक्टूबर की शाम तक मण्डल आयुक्त कार्यालय में जमा कराना है।
बैठक में बताया गया कि मतपत्र पर मत दर्ज करने के लिए केवल उपलब्ध कराया गया बैंगनी स्केच पेन प्रयोग करना है। मतदाता अपनी पहली पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने अंक ‘1’ लिखें। लेकिन किसी एक प्रत्याशी के सामने अंक ‘1’ लिखना अनिवार्य है। एक ही अंक दो प्रत्याशियों के सामने नहीं लिखा जाना चाहिए।
मतपत्र पर अंक शब्दों में लिखने के बजाय अंकों में लिखें। मतपत्र पर अपना नाम, हस्ताक्षर, कोई अन्य शब्द या अंगूठे का निशान न लगाएं। इसी तरह सही या क्रॉस का निशान भी न बनाएं। इन निर्देशों का पालन करने से मतपत्र अमान्य होने की आशंका से बचा जा सकता है।
बैठक में मतदान एजेंटों एवं मतगणना एजेंटों की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र सही जानकारी के साथ भरने तथा उनके पहचान-पत्र तैयार कराने के निर्देश दिए गए। मतदाता की पहचान पर संदेह होने या दोहरे मतदान की आशंका पर नियमानुसार आपत्ति दर्ज कराने और चुनौती देने की प्रक्रिया भी समझाई गई। मतदान के दौरान अमिट स्याही लगाने तथा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही मतदाता को मतदान कक्ष से बाहर जाने देने के संबंध में जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि सभी प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करते हुए मतगणना एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही 24 अक्टूबर की शाम तक सुनिश्चित कर ली जाए।
बैठक में बताया गया कि मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 8 बजे से शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक जारी रहेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी(नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान सहित संबंधित प्रत्याशी एवं अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहे।


