आगरा, 10 मार्च। एक जनवरी 2023 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के मतदाता बन सकते हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा आज ही अधिसूचना जारी कर दी गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दस मार्च को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया है। 11 से 17 मार्च तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षणतथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना। 18 से 22 मार्च तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण, 23 से 31 मार्च तक पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची -1 में समाहित करना। 1 अप्रैल को अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए प्रकाशन करना है।


