जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के अन्तर्गत संचालित मध्यस्थता केन्द्र पर मध्यस्थता का कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली के तहत अनुसूची-1 में दिये गये प्रारूप पर सहमति आमंत्रित

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा-01.02.2025/चयन समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित की गयी सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 में अंकित निर्देश के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2021 के तहत अर्ह व्यक्तियों का पैनल बनाया जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि दीवानी परिसर में गेट संख्या-04 के समीप स्थित ए०डी०आर० सेन्टर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के अन्तर्गत संचालित मध्यस्थता केन्द्र पर मध्यस्थता का कार्य करने के लिये दिनांक 15.02.2025 तक उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, के तहत अनुसूची-1 में दिये गये प्रारूप पर सहमति आमंत्रित की गई है, जो वांछित अर्हता (क)-ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो) (ख)-सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (ग)-ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र में सुपरिचित हों। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर मय स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2025 को अपरान्ह 05:00 बजे तक कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में आवश्यक रूप से दाखिल किये जायें अथवा बाद में प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

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