आगरा-29.01.2025/मुख्य चिकित्साधिकारी ने समस्त स्वामी/संचालक, अल्ट्रासाउण्ड/आई०वी०एफ० केन्द्र को अवगत कराया है कि पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक में समिति द्वारा दिये गये निर्देशों एवं जिलाधिकारी/समुचित प्राधिकारी पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम-1994 जनपद आगरा के अनुमोदन के क्रम में ऐसे चिकित्सक जो एक ही जनपद में दो अलग-अलग केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड का कार्य करने हेतु पंजीकृत है, उन केन्द्रों के स्वामी/संचालक द्वारा केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड कक्ष के बाहर अल्ट्रासाउण्ड करने वाले चिकित्सक का नाम, योग्यता, पंजीकरण संख्या एवं कार्य करने का समय प्रदर्शित/डिस्प्ले किया जाये तथा स्वामी/संचालक की और से इस आशय (चिकित्सक का नाम, योग्यता, पंजीकरण संख्या एवं कार्य करने का समय) का शपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि संकलित विवरण आगामी जिला सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।