मई में निर्णीत वादों में दो को सजा, 4 रिहा हुए

Crime उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

आगरा, 30 जून। अपर पुलिस कमिश्नर  केशव कुमार चौधरी एवं जिलाधिकारी  नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 14 मानक बिन्दुओं पर अभियोजन कार्य की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत अभियोजित वादों तथा पीड़ितो को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति हेतु माह मई में निर्णीत वादों की स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि माह मई में निर्णीत वादों की स्थिति 08 रही। जिसमें 02 लोगों सजा, 04 रिहा हुए, जिसमें सजा का प्रतिशत 33 रहा है। उन्होंने उ0प्र0 ब्यूरो अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोजित वादों की स्थिति के बारे में बताया कि माह मई में निर्णीत वादों की स्थिति 06 रही, जिसमें सजा 04, रिहा 02 हुए, जिसमें सजा का प्रतिशत 67 प्रतिशत रहा है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पास्को एक्ट के तहत माह मई में कुल 18 निस्तारित, दोषसिद्ध वादों की संख्या 08, दोषमुक्त वादों की संख्या 10 रही है।
अपर पुलिस कमिश्नर द्वारा पॉक्सों में दोषमुक्त हुए मुकदमों में तुरन्त अपील करने तथा पक्षद्रोही गवाहों में विधि अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरूद्ध मामलों में समयबद्व एजेण्डा तैयार कर शीघ्रता से अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए निर्देशित किया गया।इस अवसर पर शासकीय अधिवक्ता एवं एसीपी सुकन्या व मुख्य चिकित्साधिकारी  अरूण कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बन्धित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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