
नगर निगम की चेतावनी के बाद भी मिक्स कचरा दिया जा रहा था
मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित पॉलिथिन का प्रयोग वसूले ₹22,000
आगरा। नगर निगम प्रशासन ने कूड़ा पृथक्करण नियमों का पालन न करने पर बुधवार को दो निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हजारों रुपये का जुर्माना वसूला। नगर निगम के अनुसार फतेहाबाद रोड स्थित शांति मांगलिक अस्पताल और मिंटो रोड, विभव नगर स्थित रामतेज हॉस्पिटल द्वारा अस्पतालों से निकलने वाले जैविक एवं सामान्य कचरे को निर्धारित मानकों के अनुसार अलग-अलग बैग में न रखकर मिक्स कचरे के रूप में निस्तारण के लिए दिया जा रहा था।
स्वास्थ्य संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बायोमेडिकल वेस्ट को रंग-कोडेड बैग में पृथक रखें, जिससे संक्रमण और पर्यावरणीय जोखिम को रोका जा सके। लेकिन औचक निरीक्षण में दोनों अस्पतालों में सभी तरह के कचरे को एक साथ बैगों में भरा पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के साथ ही नगर निगम ने अस्पताल संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है कि भविष्य में सेग्रीगेशन न मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
— मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित पॉलिथिन मिलने पर ऑन-द-सपाट जुर्माना—-
इसी दौरान शांति मांगलिक अस्पताल के आसपास प्रतिबंधित पॉलिथिन के उपयोग की शिकायतों पर की गई औचक कार्रवाई में कई मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हुए पाया गया। निरीक्षण में आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर पॉलिथिन मिली, जिन्हें पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन माना गया। निगम अधिकारियों ने मौके पर ही कुल ₹22,000 का जुर्माना वसूल किया। कार्रवाई टीम में ज़ेडएसओ ताजगंज महेंद्र सिंह, एसएफआई योगेंद्र कुशवाहा, नरेंद्र सिंह और निगम का प्रवर्तन दल शामिल रहा।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में प्रतिबंधित पॉलिथिन का प्रयोग किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्यवाहियां जारी रहेंगी।


