आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए टोरंट ने काटी सड़क, नगर आयुक्त ने ठोका 7.15 लाख का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

तीस सितंबर तक रोड कटिंग पर नगर निगम ने लगा रखी है रोक
रोड कटिंग के दौरान जलकल की लाइन भी क्षतिग्रस्त की

आगरा। नगर निगम प्रशासन द्वारा 30 सितंबर तक रोड कटिंग पर रोक लगाए जाने के बावजूद टोरंट पावर लिमिटेड ने नियमों को दरकिनार कर सड़क काट डाली। मामला लोहा मंडी जोन के वार्ड संख्या 71 शास्त्रीपुरम एमआईजी बी ब्लॉक का है, जहां शास्त्रीपुरम माल से दहतोरा मंदिर तक लगभग 600 मीटर लंबी सड़क की कटिंग की गई है।
इस दौरान न केवल नगर निगम के आदेशों की अवहेलना की गई बल्कि जलकल विभाग की लाइन को भी क्षति पहुंचाई गई। क्षेत्रीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर खासा आक्रोश था। क्षेत्रीय पार्षद द्वारा इस संबंध में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से शिकायत की गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त ने अवर अभियंता से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में मामले की पुष्टि होने पर टोरंट पावर लिमिटेड पर कुल 7,15,700 रुपए का जुर्माना ठोका गया है।

—–नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का वर्जन—-

“बरसात के मौसम के कारण 30 सितंबर तक नगर में रोड कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद टोरंट पावर लिमिटेड द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क काटी गई और जलकल की लाइन को भी क्षति पहुंचाई गई। कंपनी पर 7.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।”

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