जनपद में आर.टी. ई. के अन्तर्गत कुल 17088 स्थानों में से 13119 स्थान प्रवेश हेतु हैं रिक्त, अधिक से अधिक संख्या में पात्र व्यक्ति आवेदन कर आपने बच्चों को दिलायें प्रवेश।
तृतीय चरण के लिए 1 फरवरी से 19 फ़रवरी 2025 तक आर.टी. ई. के अन्तर्गत खोली जायेगी लाटरी, पात्र व्यक्ति बढ-चढ़ कर करें आवेदन- मुख्य विकास अधिकारी।
प्राइवेट/कान्वेन्ट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार(आरटीई) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुबर्ल वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक/कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित
आगरा.25.01.2025/मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह ने जनपदवासियों को अवगत कराया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के अंतर्गत 03 वर्ष से लेकर 07 वर्ष की आयु के बच्चों को जनपद में संचालित गैर सहायता, मान्यता प्राप्त, निजी विद्यालयों, अंग्रेजी व हिंदी माध्यम की पूर्व माध्यमिक अथवा कक्षा एक में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जनपद में कुल 17088 सीटों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धन परिवार के बच्चों का प्रवेश लिया जाना है, जिसके अन्तर्गत अब तक कुल 3969 बच्चों को प्रवेश दिलाया जा चुका है तथा 13119 सीटें अभी प्रवेश के लिए रिक्त हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in पर 1 फरवरी से 19 फ़रवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अतः मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा अधिक से अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों से आवेदन करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।
मुख्य विकास अधिकारी ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन हेतु अलाभित समूह के अन्तर्गत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चों एवं एच.आई.वी. अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा नराश्रित बेघर, बी.पी.एल. वर्ग का बच्चा (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर), दुर्बल श्रेणी के अन्तर्गत जिनके माता या सरंक्षक गरीबी रेखा के नीचे/विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकृत वार्षिक आय रू. 1ः00 लाख तक (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर), प्रवेश हेतु बच्चों की उम्र 03 वर्ष से 07 वर्ष के मध्य (ऑनलाईन जन्म प्रमाण पत्र सी.आर.एस. पोर्टल CRSORGI-GOV-IN से निर्गत किया गया अनिवार्य है।) होने चाहिये, जो शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये पात्र होगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चे की नवीन फोटो, बच्चे/अभिभावक का आय एवं जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (ऑन लाइन) तथा निवास प्रमाण-पत्र या निवास हेतु आधार कार्ड/वोटर कार्ड/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस बैंक पासबुक (फोटो युक्त) आदि कोई एक होना अनिवाये है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि ई-फार्म में अभिभावक वरीयता के क्रम में अपने आस-पास पड़ोस की परिधि/जिस सम्बंधित वार्ड/ग्राम पंचायत में विद्यालय स्थापित है, विद्यालय का ही विकल्प भर सकते है। उन्होंने अपील की कि आपका अधिकार है और आपके बच्चे का अधिकार है कि इसमें प्रतिभा करें और अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करें।
शासनादेश तथा पोर्टल पर अंकित नियमों के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, शासनादेश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी/नोडल अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।