पूर्व दशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश।
आगरा.31.07.2024/ जिला समाज कल्याण अधिकारी जी०आर० प्रजापति ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/जनजाति व सामान्य वर्ग पूर्णदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार राज्य स्तरीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व पैम्पलेट के माध्यम से तथा कॉलेजों/मण्डलायुक्त/कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील/ब्लॉक/पंचायत भवन आदि कार्यालय में नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए है। तत्कम में निम्न बिन्दुओं के अनुसार समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करायी जानी है, जो निम्नवत् हैः-
नियमावली के मुख्य बिन्दु यथा-एकेटीयू व बीटीई के नॉन काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें, बल्कि जी मेंस/जी सीयूपी एण्ड सीयूईटी की परीक्षा में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी। 75 प्रतिशत या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देय हैं, इसलिए छात्र प्रतिदिन होने वाली कक्षाओं में अध्ययन हेतु अवश्य सम्मिलित हों। छात्र/संस्था/विश्वविद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन करने हेतु संवेदनशील बरतने हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन को रिसीव करते हुए नियमावली के नियमों के तहत गहन परीक्षण करके डाटा सही होने पर ही सत्यापन के उपरांत आवेदन अग्रसारित किया जाय। गलत डाटा को रिजेक्ट करें, किसी भी दशा में संस्था या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आवेदन को पेंडिग न रखे और गलत व फर्जी छात्रों या फर्जी अभिलेखों पर आधारित डाटा अग्रसारित न करें।. संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से 05 स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही डीएससी से लॉक किया जाय। फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किया जाय। किसी भी दशा में संस्था/विश्वविद्यालय स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक छात्रों के आवेदन अग्रसारित न करें। कई विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रमों में फीस लॉक नही की गई थी, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि सभी पाठ्यक्रम की फीस लॉक कर लें व गलत छात्रों का डाटा सत्यापित न करके डाटा को ब्लॉक करें। संस्थान में संचालित पाठ्यकम के घोषित परीक्षाफल को विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल साइट पर अपलोड किया जाय। संस्थाओं को सूचित किया जाय कि छात्रों के गत वर्ष के परीक्षाफल में सही-सही पूर्णाक व प्राप्तांक को भरा जाय तथा दो सेमेन्टर होने पर दोनों सेमेस्टर के पूर्णाक व प्राप्तांक को जोडकर पेज में यथा स्थान भरवाया जाय। भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सूचित किया जाय कि छात्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में खाता खोला जाय, यदि छात्रों द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो खाते को आधार से सीडिंग एवं एन०पी०सी०आई० से मैपिंग अवश्य करवाई जायें। भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षण संस्थानों में आईएनओ/एचओआई का बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन कराने वाले आईएनओ/एचओआई ही छात्रों के आवेदन अग्रसारित कर सकेंगे। उक्त कार्य एन०आई०सी० के माध्यम से यथाशीघ्र कराई जायेगी एवं छात्रों के आवेदन भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरांत ही संस्था स्तर से अग्रसारित होंगे तथा निदेशक समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ पत्र के क्रम में दिशा-निर्देश प्राप्त हुये है कि ट्रांसजेन्डर समूह के शैक्षिक उत्थान हेतु जो भी छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है, उनके भी छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन कराते हुए अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।